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मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके पास प्लॉट है और उस पर आप अपना आलीशान घर बनवाने जा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। अब आपको नक्शा पास करवाने के लिए बाबूओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आप आज से ऑनलाइन परमिशन लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक के घर बना सकेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण के कुछ नियमों में बदलाव किया है और यह आपके बड़े काम का है। अब आपको घर बनवाने की अनुमति लेने के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एबीपास पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके निर्माण शुरू कर सकेंगे। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
एमपी सरकार के इस फैसले से मप्र के कई लोगों को फायदा होगा। मप्र में बनने वाले 90% मकान अब 2000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट पर ही बनते हैं। बिल्डिंग परमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद भी परमिशन मिलने में लंबा समय लग जाता है।
प्रक्रिया में आर्किटेक्ट की सहायता भी लेनी पड़ती है। ऐसे लोग अब सीधे नगरीय प्रशासन के एबीपास पोर्टल पर जाकर वहां उपलब्ध नक्शों में से मनपसंद नक्शा चुनेंगे और ऑनलाइन फीस जमा कर देंगे। ऐसा करते ही डीम्ड परमिशन मिल जाएगी यानि आवेदनकर्ता ऑनलाइन प्रक्रिया के आधार पर ही काम शुरू कर देगा।
वहीं इस ऑनलाइन प्रक्रिया में मौका मुआयना का प्रावधान होगा। निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा के कर्मचारी डीम्ड परमिशन जारी होने के एक महीने के अंदर मौके पर जाकर मुआयना करेंगे। नक्शे के मुताबिक निर्माण नहीं मिला तो जांच रिपोर्ट के आधार पर परमिशन रद्द हो जाएगी।