गंजबासौदा नपा उपाध्यक्ष को एक साल की जेल, 10 साल पुराने मामले में फैसला बरकरार

मध्यप्रदेश की एडीजे कोर्ट ने बीजेपी नेता और गंजबासौदा नगर पालिका उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने संदीप की जमानत निरस्त कर पुलिस को गिरफ्तार कर सजा भुगताने का भी आदेश दिया है...

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Sanjay Sharma
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पिता-पुत्र से मारपीट के दस साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट ने भाजपा नेता और गंजबासौदा नगर पालिका उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने संदीप की जमानत निरस्त कर पुलिस को गिरफ्तार कर सजा भुगतने का भी आदेश दिया है। जेएमएफसी कोर्ट ने ठाकुर को एक साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ एडीजे कोर्ट में ठाकुर की ओर से अपील दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान एडीजे न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा है। अपना पक्ष रखते हुए संदीप ठाकुर ने कहा, मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। इस फैसले को लेकर हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। हमें अदालत पर पूरा विश्वास है। जहां तक सवाल फरारी का है तो मैं शहर में ही हूं, कहीं नहीं गया हूं।

सात साल तक चली मामले की सुनवाई 

प्रकरण के अनुसार वर्तमान नगर पालिका उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर और उनके साथियों ने 10 साल पहले हरीश कुमार शर्मा को हनुमान चौक क्षेत्र में रोककर लाठी-रॉड से हमला कर दिया था, जिसमें हरीश कुमार गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। उसे पहले स्थानीय सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जहां से पहले विदिशा और फिर भोपाल रेफर किया गया। इस मामले में पुलिस ने संदीप ठाकुर के अलावा उसके साथी बृजेश दांगी, पुरुषोत्तम दंडोतिया और दिनेश शर्मा के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई जेएमएफसी कोर्ट में सात साल तक चली। न्यायालय ने अगस्त 2021 में संदीप ठाकुर को एक साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित कर अन्य को दोषमुक्त कर दिया था। 

अपीलों की सुनवाई एडीजे कोर्ट में चल रही थी

नपा उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर ने सश्रम कारावास की सजा के खिलाफ एडीजे कोर्ट में अपील दाखिल की थी। फरियादी हरीश कुमार शर्मा ने भी अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करने एवं संदीप को कम सजा देने के निचली अदालत के आदेश विरोध में अपील की थी। दोनों अपीलों की सुनवाई एडीजे कोर्ट में चल रही थी। निचली अदालत के निर्णय और सभी तथ्य-साक्ष्यों के आधार पर एडीजे कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर हरीश कुमार शर्मा पर हमले में गंज बासौदा नगर पालिका उपाध्यक्ष भाजपा नेता संदीप ठाकुर को दोषी मानते हुए सजा को यथावत रखा है। वहीं संदीप ठाकुर को अधिकतम सजा देने सहित अन्य आरोपियों को दंडित करने की फरियादी हरीश कुमार की अपील निरस्त कर दी गई है।  

कई विवादों से जुड़ा रहा है संदीप का नाम

नगर पालिका उपाध्यक्ष संदीप का इस वारदात के पहले और बाद में भी कई मामलों में नाम उछलता रहा है। संदीप पर खुद को पूर्व मंत्री और खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह का रिश्तेदार बताकर प्रशासनिक अधिकारियों पर धौंस जमाने के आरोप भी लगते रहे हैं। हालांकि संदीप ने इन आरोपों को निराधार बताया है।  

जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले ही एक युवक ने संदीप द्वारा लाठी-डंडे से मारपीट की शिकायत विदिशा एसपी से की थी। आरोप है कि नगर पालिका उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए संदीप ने युवक को पीटा था। उसकी राजनीतिक पहुंच के चलते जब गंज बासौदा थाने में सुनवाई नहीं हुई तो जख्मी युवक भूपेन्द्र सिंह राजपूत दंडवत होकर विदिशा एसपी ऑफिस पहुंचा था। उसने एसपी को शिकायत करते हुए अपने जख्म भी दिखाए थे। भूपेन्द्र सिंह ने संदीप पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फोटो के सहारे पुलिस पर दबाव बनाकर केस दर्ज करने से रोकने का भी आरोप लगाया था।  

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