गैंग रेप केस में मुकरी पीड़िता, DNA रिपोर्ट से दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा
Siddhi Tamrakar | Feb 12, 2025, 15:54 IST
gwalior court verdict on rape case
ग्वालियर जिला कोर्ट ने 60 वर्षीय महिला से गैंगरेप मामले में डीएनए रिपोर्ट से दोषी ठहराए गए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
ग्वालियर जिला कोर्ट ने साठ वर्षीय महिला से गैंगरेप के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने आरोपियों की पहचान करने से इनकार कर दिया था, लेकिन डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई।
क्या था मामला?
खबर यह भी- रेप आरोपी से हाई कोर्ट ने मांगे सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड, दी सशर्त अग्रिम जमानत
पुलिस ने
महिला ने थाने में दिलीप और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, बाद में उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान राजू के रूप में हुई। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने आरोपियों को पहचानने से इनकार किया। पुलिस ने खात्मा रिपोर्ट (Closure report) पेश की, जिसमें यह दावा किया गया कि आरोपी घटनास्थल पर नहीं थे, लेकिन गवाह पेश नहीं कर पाई।
खबर यह भी- कांग्रेसियों ने धरना-प्रदर्शन में की रेप पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर!
राजू ने आरोप लगाया कि उसे दिलीप के बचाव में झूठे आरोपों में फंसाया गया है। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस की खात्मा रिपोर्ट को नकारते हुए डीएनए रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। रिपोर्ट से गैंग रेप की पुष्टि हुई और दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनवाई है।
खबर यह भी- कोलकाता के चर्चित रेप और मर्डर केस में संजय रॉय को दिया दोषी करार
सजा सुनाते वक्त स्पेशल जज ने कहा, "दुष्कर्म एक ऐसा घाव है, जो जीवन भर नहीं भरता। यह आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। इसके खिलाफ समाज की सोच में बदलाव लाने की जरूरत है और एक संवेदनशील वातावरण बनाने की आवश्यकता है।"
खबर यह भी- नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को मिली सजा, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
क्या था मामला?
थाने में दर्ज कराई एफआईआर के मुताबिक, 60 वर्षीय महिला एक हलवाई के साथ शादी की पार्टी में पूड़ी बेलने का काम करती थी। 23 मार्च 2021 को दोपहर के समय एक व्यक्ति ने उसे दिलीप ठेकेदार के पास पूड़ी बेलने के लिए बुलाया। महिला ने उसके साथ गोल पहाड़िया क्षेत्र पहुंची, जहां दिलीप ने उसे मिलने का दावा किया। इसके बाद तीनों लोग टमटम से शीतला माता मंदिर की ओर पहुंचे और फिर एक सुनसान जगह पर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला ने विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे चाकू से हमला किया और उसके पैरों में टमटम का पहिया चढ़ा दिया। अगले दिन 24 मार्च को महिला को होश आया और वह नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। कठिनाई से चलकर महिला सड़क पर पहुंची, जहां लोगों ने उसे देखा और कपड़े दिए, साथ ही पुलिस को सूचित किया।
पुलिस ने खात्मा रिपोर्ट की थी पेश
खबर यह भी- कांग्रेसियों ने धरना-प्रदर्शन में की रेप पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर!
डीएनए रिपोर्ट से सामने आई सच्चाई
खबर यह भी- कोलकाता के चर्चित रेप और मर्डर केस में संजय रॉय को दिया दोषी करार
'दुष्कर्म का घाव जीवन भर नहीं भरता'- जज
खबर यह भी- नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को मिली सजा, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती
By VINAY VERMA
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj