रेप आरोपी से हाई कोर्ट ने मांगे सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड, दी सशर्त अग्रिम जमानत

Neel Tiwari | Feb 11, 2025, 24:04 IST
Share
thesootr
Rape accused High Court Photograph: (thesootr)

मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला थाने में रेप के मामले में FIR दर्ज हुई थी। जिसमें आरोपी के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट जबलपुर में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई ।

जबलपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा एक रेप के मामले में आरोपी को जांच एजेंसियों के सहयोग करने और अपने डिजिटल उपकरणों की जांच कराए जाने की शर्त पर जमानत दी है साथ ही जांच दौरान आपत्तिजनक सामग्री पाए जाने पर उसे पीड़ित और एजेंसी को लौटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

शादी का झांसा देकर निजता के उल्लंघन का मामला

मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला थाने में रेप के मामले में FIR दर्ज हुई थी। जिसमें आरोपी के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट जबलपुर में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई । दरअसल इस FIR में यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी के द्वारा पीड़ित महिला के साथ शादी का झांसा देकर लगातार रेप किया गया है। पीड़ित महिला के द्वारा बताया गया की 2010 से 2018 तक उसके साथ रेप किया जाता रहा। साथ ही आरोपी के द्वारा उसकी कुछ पर्सनल और आपत्तिजनक फोटो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर की जा रही है इसके बाद पीड़िता के द्वारा उसके साथ हुए इस दुष्कर्म की शिकायत महिला थाना भोपाल में की गई।

ये खबरें भी पढ़ें...

यूका के जहरीले कचरे पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई

चलती सुनवाई में जबलपुर हाईकोर्ट ने कॉलेज का कराया निरीक्षण, खुल गई पोल

सहमति से बना संबंध आपराधिक मामला नहीं

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ओर पीड़ित दोनों बालिग हैं साथ ही दोनों इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं उन्होंने कोर्ट को बताया कि 2006 में दोनों के बीच दोस्ती हुई और 2010 से 2018 तक दोनों के बीच सहमति से संबंध बनाए गए इसके बाद 2018 से याचिकाकर्ता किसी अन्य जगह कार्यरत है और उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध अब नहीं है। अधिवक्ता ने कोर्ट में यह भी बताया कि 2018 से अभी तक कोई भी संबंध नहीं होने के बाद भी पीड़िता के द्वारा 10 दिसंबर 2024 को FIR दर्ज करवाई गई। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी मामला नहीं बनता है और उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

ये खबरें भी पढ़ें...

जबलपुर हाईकोर्ट 27 फीसदी OBC आरक्षण पर 20 जनवरी को करेगा फाइनल सुनवाई

800 करोड़ के प्रोजेक्ट में 1400 करोड़ का भुगतान, जबलपुर हाईकोर्ट में PIL दायर

शादी का झांसा देकर पीड़िता की निजता का हनन

इस याचिका पर पीड़िता की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के द्वारा शादी का झांसा देकर 8 से 10 साल तक पीड़िता की निजता का हनन किया गया है और उसे शादी का झांसा देकर शादी करने से इनकार कर दिया है इसलिए पीड़िता की निजता का उल्लंघन किए जाने का स्पष्ट मामला है जो आईपीसी की धारा 376(2)(N) के तहत दंडनीय है और आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की जाए। साथ ही याचिका पर शासन की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि निजता उल्लंघन के साथ आरोपी के द्वारा पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरों को भी अपने मित्रों के साथ शेयर किया गया है इसलिए आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना आवश्यक है इसलिए उसे अग्रिम जमानत पर रिहा न किया जाए।

कोर्ट ने शर्तों के साथ दी अग्रिम जमानत

इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस देवनारायण मिश्र की सिंगल बेंच में हुई जहां कोर्ट ने पाया कि 2010 से 2018 तक आरोपी और पीड़िता रिश्ते में थे और दोनों बालिग हैं लेकिन 2024 में दर्ज की गई FIR के मद्देनजर अदालत ने मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत दी। साथ कोर्ट ने आरोपी को जांच एजेंसियों का सहयोग करने एवं अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लैपटॉप, मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांच एजेंसियों को सौंपे जाने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपी अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स के पासवर्ड भी जांच एजेंसी को सौंपगा और यदि पीड़िता से संबंधित कोई भी आपत्तिजनक सामग्री या अतरंगी फोटो प्राप्त होते हैं तो उन्हें पीड़िता और जांच एजेंसी को लौटाने पड़ेंगे । इसके साथ ही 50 हजार के मुचलके पर आरोपी को सशर्त जमानत पर रिहा करने के निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया गया।

Tags:
  • मध्यप्रदेश
  • जबलपुर हाईकोर्ट
  • सोशल मीडिया अकाउंट
  • रेप आरोपी
  • पासवर्ड
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग

By Atul Dwivedi

MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा

By Ramanand Tiwari

मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

By Jitendra Shrivastava

मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें

By Sanjay Dhiman

mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे

By Sanjay Gupta

झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा