आईपीएस राजेश सिंह चंदेल समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, ये है पूरा मामला
Amresh Kushwaha | May 12, 2026, 08:50 IST
gwalior sp police dacoity case 30 lakh vasuli
ग्वालियर कोर्ट ने तत्कालीन SP राजेश चंदेल समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती-लूट का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि थाने में 30 लाख रुपए जबरन वसूले गए थे। फरियादी को झूठे केस में जेल भेजा गया और CCTV फुटेज डिलीट किए गए।
भोपाल ग्रामीण में तैनात डीआईजी राजेश सिंह चंदेल (तत्कालीन SP ग्वालियर) और तीन अन्य पुलिसकर्मियों पर ग्वालियर कोर्ट के आदेश से लूट-डकैती का मामला दर्ज किया गया है। जिला न्यायालय में एडीजे सुनील दंडोतिया ने सोमवार, 11 मई को परिवाद स्वीकार करते हुए इस पर आदेश दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने सभी आरोपियों को 22 जून 2026 को तलब किया है।
यह मामला 2023-24 में ग्वालियर के ठाटीपुर थाने में कथित जबरन वसूली और धमकी से जुड़ा हुआ है। परिवाद में तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ यादव, एसआई अजय सिंह सिकरवार और साइबर आरक्षक संतोष वर्मा पर लाखों रुपए की वसूली, धमकी और झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजने के आरोप लगाए गए हैं।
एडवोकेट अशोक प्रजापति के मुताबिक, परिवादी अनूप राणा ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2023 में 420 के एक मामले में समझौता कराने के नाम पर पहले उनसे 5.80 लाख रुपए लिए गए। इसके बाद 24 दिसंबर 2023 को थाने बुलाकर उन्हें 25 लाख रुपए और मंगवाए गए थे।
इसके बाद भी पुलिस की मांग नहीं रुकी। आरोप है कि तुरंत 6 लाख रुपए और अगले दो दिनों में 30 लाख रुपए अतिरिक्त देने का दबाव बनाया गया।
एडवोकेट अशोक प्रजापति ने बताया कि जब अनूप राणा ने तत्कालीन SP राजेश चंदेल से लिखित शिकायत की, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि शिकायत दोबारा थाटीपुर थाने को ही भेज दी गई। इसके बाद पुलिस ने 18 जनवरी 2024 को अनूप राणा को एक ऐसे मामले में साजिशकर्ता बताकर जेल भेज दिया, जिसमें उसका नाम तक नहीं था। बाद में 8 फरवरी 2024 को उसे हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।
अदालत ने सुनवाई के दौरान थाटीपुर थाने के CCTV फुटेज मांगे। पुलिस का जवाब था कि 3 जनवरी 2024 से पहले के सभी फुटेज डिलीट हो चुके हैं। कोर्ट ने इस जवाब पर कड़ी नाराजगी जताई। परिवादी ने कोर्ट को यह भी बताया था कि पैसों से भरे बैग का रंग क्या था, ताकि फुटेज से पुष्टि हो सके।
मामले की जांच एडिशनल SP रेडियो से भी कराई गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि फुटेज वाकई डिलीट हो चुके हैं। परिवाद के साथ लगाए गए एक कारण बताओ नोटिस में भी थाने के स्टाफ से इसका जवाब मांगा गया था।
परिवाद में दावा किया गया है कि इतनी बड़ी रकम की वसूली बिना तत्कालीन थाना प्रभारी और SP (आईपीएस राजेश सिंह चंदेल) की जानकारी के संभव नहीं थी। इसी आधार पर सभी आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120-बी के तहत भी केस दर्ज किया गया है। तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ यादव, एसआई अजय सिंह सिकरवार और साइबर आरक्षक संतोष वर्मा मुख्य आरोपियों में शामिल हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस दीपक अग्रवाल ने इस मामले पर अपनी राय दी। उनके अनुसार डकैती एक्ट में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह है कि सत्र न्यायालय इस मामले में आरोपियों को जमानत नहीं दे सकता। केवल हाई कोर्ट ही ऐसे मामलों में जमानत दे सकता है। ऐसे में सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी होगी।
पुलिस का दावा है कि यह मामला नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह की जांच से जुड़ा था। पुलिस के अनुसार अनूप राणा और उसका भाई उसी रैकेट का हिस्सा थे। वहीं अनूप राणा का कहना बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि वह खुद ठगी का शिकार हुए थे। साथ ही, भाई की मदद के लिए थाने गए थे। उनका आरोप है कि पुलिस ने असली आरोपियों को बचाते हुए उनसे ही लाखों रुपए वसूले और झूठे केस में फंसा दिया।
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जबरन वसूली और धमकी से जुड़ा मामाल
30 लाख रुपए वसूले
इसके बाद भी पुलिस की मांग नहीं रुकी। आरोप है कि तुरंत 6 लाख रुपए और अगले दो दिनों में 30 लाख रुपए अतिरिक्त देने का दबाव बनाया गया।
शिकायत की, उल्टा जेल गए
CCTV फुटेज डिलीट का मामला
मामले की जांच एडिशनल SP रेडियो से भी कराई गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि फुटेज वाकई डिलीट हो चुके हैं। परिवाद के साथ लगाए गए एक कारण बताओ नोटिस में भी थाने के स्टाफ से इसका जवाब मांगा गया था।
SP पर आरोप क्यों?
डकैती एक्ट में जमानत नहीं
पुलिस का पक्ष क्या है?
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