कोर्ट से 4 बार जमानत खारिज हो जाने के बाद उच्च अदालत जाने या फिर आदेश के विरुद्ध अपील ना करते हुए कथित आरोपी को कारावास में रखने को अवैध करार देते हुए हेबियस कॉरपस याचिका दायर की गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता के पिता को मात्र 5 हज़ार रुपए के निजी मुचलके और श्योरिटी बांड पर जमानत दे दी गई है। जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की युगलपीठ के द्वारा इस मामले में दिया गया फैसला मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भविष्य में इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट के फैसले का उपयोग किया जा सकेगा।
जानें पूरा मामला
सुविधा लैंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर निवेश का झांसा देकर लोगों से ठगी करने के आरोप लगे थे। जिसके बाद साल 2021 में जिबराखन साहू सहित कुल 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कंपनी के अन्य चार डायरेक्टर्स के साथ जिबराखन को भी डायरेक्टर बताया गया था। जबकि जिबराखन साहू उस कंपनी में केवल प्रमोटर थे। इसलिए ही जिबराखन साहू की बेटी ने यह याचिका दायर की थी।
शिकायतकर्ता को ही बना दिया आरोपी
इस मामले की सुनवाई में अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने कोर्ट के सामने यह तथ्य रखे की इस घपले को आरोपी बनाए गए जबराखन साहू ने ही उजागर किया था और उनकी शिकायत पर ही मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद भी पुलिस के द्वारा अन्य किसी भी व्यक्ति को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सेबी के द्वारा दी की गई जानकारी के अनुसार भी जिबराखन साहू इस कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं है और ना ही डायरेक्टर हैं। इन सब तथ्यों के बाद भी जबराखन साहू की लगातार चार बार जमानत अर्जी खारिज की गई थी। इसके बाद जमानत अपील न करते हुए जिबराखन साहू की बेटी ने अपने पिता की रिहाई के लिए हेबियस कॉरपस याचिका दायर की गई थी।
कोर्ट ने माना अवैध कारावास
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष यह तथ्य रखे की इस मामले में बागसेवनिया पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पर पुलिसकर्मियों ने हद दर्जे की लापरवाही की है। जहाँ एक ओर याचिकाकर्ता के पिता जबराखन साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया वहीं अन्य किसी भी डायरेक्टर से पुलिस ने पूछ्ताछ तक नहीं की है। शासकीय अधिवक्ता ने इस मामले में हेबियस कॉरपस याचिका की सुनवाई करने का पुरज़ोर विरोध किया पर वह अदालत को संतुष्ट नहीं कर पाए। अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता के तर्कों से संतुष्ट होते हुए चीफ जस्टिस की युगलपीठ ने आदेशित किया कि याचिकाकर्ता के पिता को जेल में रखा जाना अवैध कारावास है और उन्हें जमानत का लाभ दिया।
अन्य आरोपियों को इंटेरोगेट करें पुलिस : हाईकोर्ट
याचिकाकर्ता के पिता को जमानत का लाभ देने के बाद भी हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज नहीं किया है हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस के द्वारा अन्य आरोपियों से पूछ्ताछ कर इस मामले की तह तक पहुंचा जाए और इसकी पूरी निगरानी करने का आदेश भोपाल पुलिस अधीक्षक को दिया है। अदालत के आदेश के बाद की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को कोर्ट में सौंपने का आदेश भी दिया गया है।
हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है ऐतिहासिक फैसला
जैसा कि द सूत्र ने अपनी पिछली खबर में भी बताया था कि इस मामले में आने वाला फैसला ऐतिहासिक साबित होगा। इसका फायदा उन सभी लोगों को भविष्य में मिलने वाला है जिन्हें झूठे मामले में पुलिस के द्वारा फंसाया गया है और अदालत में भी तथ्यों के आधार पर उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। भविष्य में इस तरह के मामलों में इस आदेश का फायदा उन लोगों को मिलने वाला है जो झूठे मुकदमे में जेल में बंद है।
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