मध्य प्रदेश के युवाओं की नजरें आज हाईकोर्ट जबलपुर पर है। पांच साल से जिस आरक्षण के पेंच को युवा भुगत रहे हैं। इसमें जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डबल बेंच में अहम सुनवाई, आज यानी 6 दिसंबर को लिस्टेड है। यह सुनवाई लिस्ट में 17वें नंबर पर है, जिसमें एक-दो नहीं इसी मुद्दे से लिंक कुल 86 याचिकाएं जुड़ी हुई हैं।
25 नवंबर को हुई थी सुनवाई
इसके पहले इस मामले में 25 नवंबर को सुनवाई हुई थी। इसमें सभी पक्षों से जवाब मांगते हुए सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से वापस लौटी कुछ याचिकाएं भी इसमें जुड़ी हुई हैं। यह अलग-अलग भर्तियों को लेकर उठे मुद्दे हैं। इसमें मुख्य तौर पर 27 फीसदी आरक्षण देने या नहीं देने का मुद्दा है। फिर साथ ही 87-13 फीसदी का भी मुद्दा है, ताकि 13 फीसदी रिजल्ट अनहोल्ड हो। इसके साथ ही सौ फीसदी भर्ती दिए जाने का मुद्दा है। हालांकि, यह तभी साफ होगा जब ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण को लेकर स्थिति साफ होगी।
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27 फीसदी पर असमंजस ही असमंजस
- या तो हाईकोर्ट से साफ हो कि जो 27 फीसदी का एक्ट पास है और इस पर रोक नहीं लग सकती। फिर भर्ती 100 फीसदी पर हो और वह भी 14 की जगह 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ। क्योंकि शिक्षक भर्ती के केस में हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने यह सवाल उठाया था कि जब एक्ट से पास है तो फिर रोक क्यों है। लेकिन इसमें एक पेंच सुप्रीम कोर्ट में 27 फीसदी आरक्षण के संबंध में लगी ट्रांसफर याचिका का भी होगा, साथ ही संवैधानिक बेंच का फैसला है कि आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता है।
- दूसरा या तो संवैधानिक बेंच के 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दिए जाने और हाल ही में बिहार के अधिक आरक्षण केस के सुप्रीम कोर्ट से हार जाने को देखते हुए कि एससी में केस होने तक 14 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाए। इसमें फिर हाईकोर्ट से 13 फीसदी के रुके रिजल्ट को लेकर भी निर्देश जारी करने की उम्मीद की जाएगी, क्योंकि हजारों पद रुके हुए हैं।
- मुद्दा सौ फीसदी रिजल्ट का सबसे अहम है। सभी इस बात पर तो सहमत है कि रिजल्ट और भर्ती सौ फीसदी पर हो। लेकिन दो वर्ग जरूर बंटे हैं , एक 27 फीसदी के साथ 100 फीसदी रिजल्ट चाहता है और एक 14 फीसदी के साथ।
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