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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर विवादित कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को आखिरकार राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अभी रोक लगा दी। अगली सुनवाई अगस्त में रखी गई है, हालांकि तारीख तय नहीं की गई है।
कोर्ट में माफीनामा किया गया पेश
हेमंत मालवीय ने इस मामले में कोर्ट में माफीनामा पेश किया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की डबल बेंच ने सोमवार को भी इस केस की सुनवाई की थी और तब तत्काल राहत देने से इनकार हो गया था। इसके बाद मंगलवार को सुनवाई हुई।
जानें कार्टूनिस्ट के अधिवक्ता ने यह कहा?
सुनवाई में कार्टूनिस्ट की अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने माफीनामा रखने के साथ ही कहा कि कोई भी व्यक्ति आलोचनात्मक राय रख सकता है। यह अपराध नहीं है। वैसे भी 2025 के बाद उन्होंने इस तरह के कोई कार्टून नहीं बनाए हैं, और एफआईआर के बाद तो एक भी नहीं बनाया।
इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल के.एम. नटराज ने उनके कार्टून पोस्ट के संबंध में स्क्रीनशॉट रखे और कहा कि जिस तरह से कार्टूनिस्ट मालवीय ने यह किया है, वह एक अपराध है।
कार्टूनिस्ट की गिरफ्तारी पर रोक को एक नजर में समझें...
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इसके पहले बेंच ने कार्टून को बताया था भड़काऊ
इसके पहले सोमवार को जब सुनवाई हुई थी, तब जस्टिस धूलिया ने कहा था कि वह भले ही 50 साल के हैं लेकिन परिपक्वता नहीं है, यह भड़काऊ है। इसमें अशोभनीय तरीके से दिखाया गया है। इस दौरान अधिवक्ता ने कहा था कि पोस्ट हटा ली गई है और माफी भी मांग रहे हैं। पोस्ट वैसे भी अपराध नहीं है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मसला है। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा था कि यह आपत्तिजनक होने के बाद भी हर जगह हो रहा है।
अधिवक्ता की शिकायत के बाद शुरू हुआ विवाद
मालवीय के कार्टून पर सबसे पहले आपत्ति अधिवक्ता विनय जोशी ने ली और उनकी शिकायत पर मालवीय पर विविध धाराओं में केस हुआ। इसके बाद वह गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले जिला कोर्ट और फिर हाईकोर्ट गए। दोनों जगह से अपील खारिज हो गई। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट गए हैं।
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