एमपी पुलिस भर्ती 2025ः एएसआई भर्ती में आयु सीमा में तीन साल की छूट पर हाईकोर्ट की मुहर

Sanjay Sharma | Oct 17, 2025, 18:51 IST
Photograph: (The Sootr)
एमपी पुलिस भर्ती 2025ः एमपी पुलिस एएसआई भर्ती में आयुसीमा में छूट की राहत नहीं दी गई थी। इस कारण ही आठ साल बाद आई इस भर्ती से कई अभ्यर्थी बाहर हो रहे थे। जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को भर्ती में आयु सीमा में तीन साल की छूट देने के निर्देश दिए हैं।

BHOPAL. पुलिस एएसआई भर्ती में आयु सीमा में तीन साल की छूट की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल के बाद पुलिस की भर्तियों में आयुसीमा की छूट का प्रावधान किया था। इसके बावजूद एएसआई भर्ती की रूल बुक में यह राहत नहीं दी गई थी। इस कारण आठ साल बाद आई इस भर्ती से कई अभ्यर्थी बाहर हो रहे थे। इसको लेकर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।



शुक्रवार को सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को भर्ती में याचिकाकर्ताओं को आयु सीमा में तीन साल की छूट देने के निर्देश दिए हैं। आयु सीमा में छूट की छह से ज्यादा याचिकाओं पर भी हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है।



एमपी पुलिस भर्ती 2025 को लेकर सरकार के सर्कुलर के बावजूद आयु सीमा में छूट न मिलने से युवाओं को यह मौका छिन जाने की आशंका थी। हजारों युवाओं की इस परेशानी को द सूत्र लगातार उठा रहा था। इसको लेकर द सूत्र लगातार खबरें देता रहा है।



पढ़ें ये खबर...



एमपी पुलिस भर्ती 2025 में सरकार ने तोड़ा वादा, एक पंगे के चलते हजारों युवा नहीं कर सकेंगे आवेदन



आयु सीमा में छूट को लेकर परेशान थे अभ्यर्थी

पुलिस महकमे में लिए एएसआई के 500 पद पर भर्ती के लिए 3 अक्टूबर को ईएसबी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती साल 2017 की एसआई भर्ती के बाद पुलिस एसआई- एएसआई रैंक की पहली भर्ती है।



भर्ती की रूल बुक सामने आने के बाद अभ्यर्थियों को निराशा हुई थी, क्योंकि इसमें आयु सीमा में तीन वर्ष की राहत नहीं दी गई थी। कोरोना संक्रमण काल के चलते भर्तियां अटकने की वजह से सरकार ने साल 2022 में वर्दीधारी पदों पर भर्ती में तीन साल की रियायत देने का प्रावधान किया था।



ये खबरें भी पढ़िए :



मध्यप्रदेश पुलिस को मिला दिवाली गिफ्ट: परोपकार निधि 1 लाख से बढ़कर 5 लाख



IBPS SO 2025 Result जारी, इस डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट करें चेक, 9 नवंबर को मेंस परीक्षा



हाईकोर्ट पहुंची थी आधा दर्जन से ज्यादा याचिका

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्दीधारी पदों पर भर्ती में तीन साल की छूट देने के संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। ईएसबी की रूल बुक में इस प्रावधान को भुला दिया गया था। हजारों अभ्यर्थी इसी वजह से इस भर्ती के लिए अयोग्य हो गए थे। इसको लेकर प्रदेश के अलग- अलग क्षेत्रों से अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।



अभ्यर्थियों द्वारा आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंची थीं जिनके माध्यम से आयु सीमा में प्रदेश सरकार के प्रावधान को लागू करने की मांग की गई थी। शुक्रवार को एक याचिका पर हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत दी है। जल्द दूसरे मामलों की सुनवाई के बाद अन्य याचिकाकर्ताओं को भी राहत मिलने की उम्मीद है।



ये खबरें भी पढ़िए :



दीवाली पर कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगी रोक, एमपी सरकार ने किया एस्मा लागू



210 नक्सलियों के सरेंडर पर PCC चीफ दीपक बैज का बड़ा सवाल, सरकार से पूछा- क्या सभी नक्सली असली हैं?



पहली भर्ती में आयु सीमा में छूट दे सरकार

अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि एएसआई -एलडीसी पुलिस भर्ती में तीन साल की रियायत न देने से संबंधित याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। जबलपुर हाईकोर्ट में अधिवक्ता ने तर्क दिया के जब सरकार ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया था तब अभ्यर्थियों को उसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है।



साल 2017 के बाद यह भर्ती आई है। आठ साल तक भर्ती न आने से हजारों अभ्यर्थी आयु सीमा को पार कर गए हैं। यदि उन्हें आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती तो उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है।



मध्यप्रदेश सरकार के सर्कुलर और पुलिस में एएसआई की पहली भर्ती से संबंधित तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल करने के निर्देश सरकार को दिए हैं।





Tags:
  • मध्यप्रदेश
  • जबलपुर हाईकोर्ट
  • मध्य प्रदेश
  • सरकार
  • परीक्षा
  • पुलिस भर्ती
  • नोटिफिकेशन जारी
  • ईएसबी
  • एमपी पुलिस भर्ती 2025
  • एएसआई भर्ती