होलकर राजवंश के रिचर्ड शिवाजी राव होलकर को जिला कोर्ट में होना होगा पेश, इंदौर हाईकोर्ट के आदेश

Sanjay Gupta | Oct 04, 2025, 11:39 IST
Holkar Dynasty Richard Shivaji Rao Holkar Ordered to Appear in District Court by Indore High Court
होलकर राजवंश के रिचर्ड शिवाजी राव होलकर खाद्य सुरक्षा एक्ट मामले में उलझे हुए हैं। आठ साल पुराने इस केस में जिला कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

होलकर राजवंश के प्रिंस रिचर्ड शिवाजी राव होलकर (richard holkar) खाद्य सुरक्षा एक्ट केस में उलझे हुए हैं। आठ साल पुराने इस केस में जिला कोर्ट ने उनकी गैर हाजिरी आवेदन को खारिज करते हुए 3 जुलाई को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। इस मामले में रिचर्ड होलकर ने हाईकोर्ट इंदौर में अपील लगाई थी। द सूत्र ने ही एक्सक्लूसिव यह खबर दी थी। अब इसमें हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं।



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कौन हैं रिचर्ड होलकर

हाईकोर्ट ने यह दिए आदेश

हाईकोर्ट इंदौर ने होलकर की याचिका को मंजूर कर लिया है। होलकर ने कहा था कि यह गिरफ्तारी वारंट गलत जारी हुआ है और वह कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हैं। जिला कोर्ट ने ही साल 2019 में उन्हें पेश होने से छूट दी थी। फिर 28 जून 2025 को पेश होने के आदेश दिए और 3 जुलाई को पेश नहीं होने पर गैर हाजिरी आवेदन खारिज कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, जबकि इस दौरान वह विदेश में थे। सभी तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 3 जुलाई के आदेश को खारिज कर दिया और होलकर को आदेश दिए कि वह 7 अक्टूबर को संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश हो। होलकर ने कोर्ट में यह भी कहा कि जिस तरह रेस्टोरेंट पर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत केस बना है, वह उनकी जगह पर है लेकिन वह अन्य द्वारा संचालित है।



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अहिल्या फोर्ट महेश्वर के रेस्टोरेंट का है मामला

मां अहिल्या देवी ने महेश्वर में राजधानी बनाई थी और वहां किला भी बनाया गया था। अब यह किला हेरीटेज होटल में तब्दील है। यहां पर कंपनी टाइगर एंड कल्चर्ड एंड एडवेंचर टूर्स प्रालि द्वारा मैनेजमेंट देखा जाता है और रेस्टोरेंट का भी संचालन किया जाता है। इस कंपनी के डायरेक्टर रिचर्ड होलकर हैं।



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खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने साल 2017 में यहां पर कलेक्टर खरगोन के आदेश पर जांच की थी। खाद्य सेंपल भी लिए गए। कंपनी के मैनेजर पीके नायर से जब रेस्टोरेंट की मंजूरी मांगी तो वह नहीं दे पाए। इसके लिए दो बार रिमाइंडर भी दिया गया लेकिन वह पेश नहीं कर सके। ना ही शासन के रिकार्ड में कोई मंजूरी पाई गई। इस पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी मयूरी डोंगरे के साथ गई टीम तहसीलदार मनोज चौरसिया, अनिल कुमार जैन सहायक आपूर्ति अधिकारी, प्रीति राठौर, सुशील पाठक व अन्य ने इसमें खाद्य सुरक्षा मानक एक्ट 2006 की धारा 31(1) सहपठित धारा 63 का केस बना दिया।



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इसमें कंपनी मैनेजर पीके नायर, मैनेजर टाइगर टाप कल्चर्ड एंड एडवेंचर टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, अहिल्या फोर्ड राजवाड़ा, महेश्वर, कर्नल डॉक्टर केएस एठानी जनरल मैनेजर के साथ कंपनी टाइगर टाप कल्चर्ड एंड एडवेंचर टूर्स प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बना। रिचर्ड होलकर कंपनी डायरेक्टर नाते सह अभियुक्त बने।



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सुनवाई में नहीं आए होलकर, तो गिरफ्तारी वारंट जारी

रिचर्ड होलकर ने साल 2019 में भी जिला कोर्ट में अपनी 73 साल की उम्र और लगातार काम से देश-विदेश में रहने की बात कहते हुए सुनवाई से गैर हाजिर होने की मंजूरी मांगी थी। जो तब कोर्ट ने इस शर्त पर दी थी कि जब कोर्ट बुलाए आना होगा। इसी बीच जिला कोर्ट ने 3 जुलाई 2025 को वह गैर हाजिर रहे। इस पर न्यायाधीश सविता वर्मा ने उनकी गैर हाजिरी के आवेदन को खारिज कर कहा कि उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी है और इसके लिए मुचलका निरस्त कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। वह अगली तारीख पर उपस्थित रहें।



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6 माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान

यदि कोई व्यक्ति या खाद्य व्यवसाय संचालक (इस अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के तहत लाइसेंस से छूट प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर) स्वयं या उसकी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है, बिना लाइसेंस के किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण या वितरण या आयात करता है, तो उसे छह महीने तक के कारावास और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।इंदौर का होलकर घराना



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