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होलकर राजवंश के प्रिंस रिचर्ड शिवाजी राव होलकर खाद्य सुरक्षा एक्ट केस में उलझ गए हैं। आठ साल पुराने इस केस में जिला कोर्ट में उनकी गैरहाजिरी आवेदन को खारिज कर दिया गया है और साथ ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। अब रिचर्ड होलकर इस मामले में हाईकोर्ट इंदौर में अपील में गए हैं।
कौन हैं रिचर्ड होलकर?
यशवंत राव होलकर ने तीन शादियां की थीं। पहली पत्नी संयोगिता राजे से बेटी उषा राजे पैदा हुई, जबकि फ्रांस से ब्याह कर लाई यूफेमिया ने प्रिंस रिचर्ड को जन्म दिया था। रिचर्ड के बेटे यशवंत की शादी मशहूर उद्योगपति आदि गोदरेज की नातिन नायरिका से हुई थी।
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अहिल्या फोर्ट महेश्वर के रेस्टोरेंट का मामला
मां अहिल्या देवी ने महेश्वर में राजधानी बनाई थी और वहां किला भी बनवाया था। अब यह किला हेरीटेज होटल में तब्दील हो चुका है। यहां पर कंपनी टाइगर एंड कल्चर्ड एंड एडवेंचर टूर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैनेजमेंट देखा जाता है। साथ ही, रेस्टोरेंट का भी संचालन किया जाता है। इस कंपनी के डायरेक्टर रिचर्ड होलकर हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने साल 2017 में कलेक्टर खरगोन के आदेश पर यहां जांच की थी। खाद्य सेंपल भी लिए गए।
कंपनी के मैनेजर पीके नायर से जब रेस्टोरेंट की मंजूरी मांगी गई तो वह नहीं दे पाए। इसके लिए दो बार रिमाइंडर भी दिया गया, लेकिन वह पेश नहीं कर सके। ना ही शासन के रिकॉर्ड में कोई मंजूरी पाई गई। इस पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी मयूरी डोंगरे के साथ गई टीम ने तहसीलदार मनोज चौरसिया, अनिल कुमार जैन (सहायक आपूर्ति अधिकारी), प्रीति राठौर, सुशील पाठक और अन्य ने खाद्य सुरक्षा मानक एक्ट 2006 की धारा 31(1) सहपठित धारा 63 के तहत केस बना दिया।
इसमें कंपनी के मैनेजर पीके नायर, मैनेजर टाइगर एंड कल्चर्ड एंड एडवेंचर टूर्स प्राइवेट लिमिटेड अहिल्या फोर्ट राजवाड़ा, महेश्वर, कर्नल डॉक्टर केएस एठानी (जनरल मैनेजर) और कंपनी टाइगर एंड कल्चर्ड एंड एडवेंचर टूर्स प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया। रिचर्ड होलकर कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते सह अभियुक्त बने।
सुनवाई में नहीं आए होलकर, गिरफ्तारी वारंट जारी
रिचर्ड होलकर ने साल 2019 में भी जिला कोर्ट में अपनी 73 साल की उम्र और लगातार काम से देश-विदेश में रहने की बात कहते हुए सुनवाई से गैरहाजिरी होने की मंजूरी मांगी थी। कोर्ट ने तब इस शर्त पर मंजूरी दी थी कि जब कोर्ट बुलाएगा तो उन्हें आना होगा।
इसी बीच, जिला कोर्ट ने 3 जुलाई 2025 को उनकी गैरहाजिरी पर निर्णय लिया। इस पर न्यायाधीश सविता वर्मा ने उनकी गैरहाजिरी के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी है और इसके लिए मुचलका निरस्त कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उन्हें अगली तारीख पर उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।
6 माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान
यदि कोई व्यक्ति या खाद्य व्यवसाय संचालक (इस अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के तहत लाइसेंस से छूट प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर) स्वयं या उसकी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, बिना लाइसेंस के किसी खाद्य पदार्थ का निर्माण, विक्रय, भंडारण या वितरण या आयात करता है, तो उसे छह महीने तक के कारावास और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
अब रिचर्ड होलकर ने हाईकोर्ट में की अपील
इस मामले में रिचर्ड होलकर ने अब इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ में याचिका दायर की है। इस मामले में 19 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन केस लिस्ट नहीं हो सका। अब केस की सुनवाई की नई तारीख लगेगी और उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा।
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