संजय गुप्ता @ INDORE
हनी ट्रैप केस में ट्रायल कोर्ट ( जिला कोर्ट ) द्वारा अब आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 22 अप्रैल को सुनवाई होना है, लेकिन इसी बीच आरोपियों ने पूर्व सीएम कमलनाथ से सीडी, पैनड्राइव जब्ती को लेकर हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दाखिल कर दी है। ट्रायल कोर्ट ने उनके इस आवेदन को खारिज कर दिया था। इसी में यह अपील हुई है।
याचिका में यह कहा गया है
अधिवक्ता यावर खान, नितिन नानेरिया द्वारा आरोपी श्वेता पति विजय जैन और बरखा सोनी की ओर से हाईकोर्ट में लगाए गए आवेदन में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने उनके धारा 91 के आवेदन को खारिज कर दिया है। इसके खिलाफ यह अपील है। हमने आवेदन किया था कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने जिन्होंने ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेंस में 21 मई 2021 को दावा किया था कि हनी ट्रैप कांड की सीडी, पैनड्राइव मेरे पास है, उसे जब्त कर ट्रायल कोर्ट में एसआईटी पेश करे। लेकिन इसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि पूर्व सीएम कमलनाथ से यह सीडी, पैनड्राइव जब्त हुई या नहीं। यदि हुई है तो इसे कोर्ट में लाया जाए, नहीं हुई तो कमलनाथ से यह लेकर कोर्ट में पेश कराई जाए। इसके बिना आरोप तय करना गलत है।
एसआईटी नोटिस भी दे चुकी, लेकिन
आवेदन में कहा गया है कि इस मामले में एसआईटी ने कमलनाथ को नोटिस जारी कर दो जून 2021 को यह सीडी, पैनड्राइव दोपहर 12.30 बजे उपस्थित रहकर देने के लिए नोटिस भी जारी किया था। लेकिन इसके बाद जब्ती हुई या नहीं, यह एसआईटी जांच अधिकारी शशिकांत चौरसिया ने नहीं बताया। यह अहम एविडेंस है औस तरह इसे कोर्ट में पेश नहीं करना और शामिल नहीं करना भारी भूल है। इसे कोर्ट में पेश किया जाए।