इंदौर में होटल श्रीमाया के पीछे पार्क एवेन्यू कॉलोनी की 125 करोड़ की जमीन व्यवस्थापक कलेक्टर की निकली, अब कब्जा लेगा प्रशासन

कलेक्टर आशीष सिंह को शिकायत मिली थी कि ग्राम खजरानी जूनी इंदौर के सर्वे नंबर 370 की 2.14 एकड़ जमीन सरकारी है और इस जमीन पर श्री माया होटल का भी हिस्सा आ रहा है। साथ ही पार्क एवेन्यू नामक कॉलोनी (Park Avenue Colony) भी इसी पर कटी है।

Advertisment
author-image
Sanjay gupta
New Update
पार्क ऐवेन्यू कॉलोनी की 125 करोड़ की जमीन व्यवस्थापक कलेक्टर की निकली
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

INDORE. इंदौर में एबी रोड स्थित होटल श्रीमाया (Hotel Shrimaya) के पीछे की जमीन श्री पीरस्थान इनामी व्यवस्थापक कलेक्टर इंदौर की होकर शासकीय निकली है। कलेक्टर आशीष सिंह (Collector Ashish Singh) ने एक शिकायत पर होटल श्रीमाया के साथ ही आसपास की जमीन की जांच कराई थी, जिसमें यह खुलासा हुआ है। यह जमीन बेशकीमती होकर 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की है। 

जांच में यह निकला

कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि ग्राम खजरानी जूनी इंदौर के सर्वे नंबर 370 की 2.14 एकड़ जमीन सरकारी है और इस जमीन पर श्री माया होटल का भी हिस्सा आ रहा है। साथ ही पार्क एवेन्यू नामक कॉलोनी (Park Avenue Colony) भी इसी पर कटी है। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम घनश्याम धनगर (SDM Ghanshyam Dhangar) द्वारा इसकी जांच कराई गई थी। जांच में आया कि होटल श्रीमाया तो निजी सर्वे नंबर है और इससे उसका कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन कॉलोनी के 13 प्लाट धारकों के प्लाट इस सर्वे नंबर 370 पर है और इसमें कुल 2.14 एकड़ जमीन शामिल है। 

इन्होंने काटे प्लाट

सामने आया कि इस भूमि पर अशोक पिता लालभाई गुजराती द्वारा साल 1993-94 में यह कॉलोनी काटी गई थी। इसमें रजिस्ट्रियां की गई और यह 13 प्लाट सर्वे नंबर 370 पर काटे गए। यहां अभी कोई निर्माण नहीं है और यहां लोगों ने फैंसिंग कर कब्जा लिया हुआ है। यह भी सामने आया कि इश जमीन को लेकर पहले से ही शिकायतें वक्फ के पास चली आ रही थी। इसे लेकर वक्फ बोर्ड (Waqf Board) ने जिला प्रशासन को सूचित किया था। वक्फ ने भी जाहिर सूचना जारी कर यहां जमीन खरीदी-बिक्री नहीं करने की सूचनाएं जारी की थी।

इन्होंने बेची थी जमीन

यह भी सामने आया कि यह जमीन जून 1960 में मुजाबिर सुबराती, हुसैन छोटू शाह द्वारा अशोक लालभाई को बेची दी गई थी लेकिन यह जमीन विक्रेता पक्ष के पास कैसे आई थी इसके कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। यह जमीन तब मात्र 2294 रुपए मुआवजा राशि में बेची गई थी। इसे लेकर विवाद होने पर अशोक ने वक्फ को समझौते का प्रस्ताव भी दिया था। 

इन सर्वे नंबर पर निकला होटल श्रीमाया

वहीं जांच में आया कि श्रीमाया होटल निजी सर्वे नंबर 366/2, 366/4, 366/5, 366/6 में 0.298 हेक्टेयर जमीन पर है। यह मदन लाल पिता हवेलीराम, राकेश पिता मदनलाल, मुकेश पिता मदनलाल, गीता पति मुकेश गुमार और प्रमिला पति मदनलाल के नाम पर मौजूद है।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

sanjay gupta

 

Indore SDM Ghanshyam Dhangar Collector Ashish Singh कलेक्टर आशीष सिंह इंदौर होटल श्रीमाया waqf board एसडीएम घनश्याम धनगर पार्क ऐवेन्यू कॉलोनी Park Avenue Colony Indore Hotel Shreemaya