बिल्डर अनूप कटारिया सहित 12 लोगों पर हाउसिंग बोर्ड की 50 करोड़ की जमीन धोखाधड़ी में केस
Sanjay Gupta | Jun 24, 2024, 11:14 IST
बिल्डर अनूप कटारिया
हाउसिंग बोर्ड की जमीन की खरीदी-बिक्री को लेकर कटारिया सहित 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मप्र गृह निर्माण मंडल व अधोसंरचना विकास मंडल के कार्यपालन यंत्री संजय अग्रवाल की शिकायत पर हीरानगर पुलिस ने धारा 420, 406 व 120 बी के तहत केस दर्ज किया है।
बिल्डर अनूप कटारिया एक बार फिर विवादों में है। जमीन धोखाधड़ी के मामले में उन पर केस दर्ज हुआ है। हाउसिंग बोर्ड की जमीन की खरीदी- बिक्री को लेकर कटारिया सहित कुल 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बोर्ड की करीब 50 करोड़ की जमीन को कई लोगों ने खरीदी- बिक्री कर दी थी, जिसे लेकर यह केस दर्ज कराया गया है।
मप्र गृह निर्माण मंडल व अधोसंरचना विकास मंडल के कार्यपालन यंत्री संजय अग्रवाल की शिकायत पर हीरानगर पुलिस ने धारा 420, 406 व 120 बी के तहत केस दर्ज किया है।
इसमें अनूप कटारिया पिता अशोक कटारिया के साथ ही 86 वर्षीय वृद्धा कौशल्या बाई, उमेश जोशी, धर्मेंद्र जैन, मोना पति धर्मेंद्र जैन, केशव कोल, शेर पठान, मिलिंद चौकसे, मौलिक खुराना, अमित जैन, साधना जैन और अमन आरोपी है।
साल 1976 में हाउसिंग बोर्ड ने कौशल्या बाई से सर्वे नंबर 137 व अन्य सर्वे नंबर की 3.25 हेक्टेयर जमीन का सौदा 10500 रुपए प्रति एकड़ में किया था। इस राशि का भुगतान कर दिया गया, लेकिन शहरी संपत्ति अधिकतम सीमा के तहत मंजूरी नहीं मिलने के कारण इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी।
यहां हाउसिंग बोर्ड की स्कीम लागू है और निर्माण चालू है, लेकिन इस जमीन की खरीदी- बिक्री कई लोगों ने कर ली। कुछ ने पॉवर ऑफ अटार्नी लेकर इसे बेच दिया। इसमें यह सभी आरोपी शामिल हैं।
मप्र में कॉलोनी काटने के नाम पर धोखाधड़ी करने को लेकर बिल्डर कटारिया पर पहले भी केस हो चुका है। अनूप पिता अशोक कटारिया और उसकी पत्नी स्वाति कटारिया के खिलाफ रतलाम के माणकचौक थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हो चुका है।
पुलिस को रतलाम के पुनीत पिता जवेरीलाल पिरोदिया निवासी लक्कड़पीठा रतलाम और डीपी ज्वेलर्स चांदनी चौक के अनिल पिता मनोहरलाल कटारिया ने शिकायत की थी कि आरोपी ने खुद को बिल्डर बताकर अपनी कटारिया बिल्डटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑफिस नीमच में खोला था।
फिर नीमच के कारोबारियों को कॉलोनी में प्लाट बेचने के नाम पर काफी रुपया जुटाया। आरोपी ने डीपी ज्वेलर्स चांदनी चौक के अनिल जायसवाल और पुनीत पिरोदिया को कॉलोनी के फर्जी दस्तावेज दिखाकर उनसे करीब डेढ़ करोड़ की राशि ले ली। लेकिन ना कॉलोनी काटी थी और ना रुपए लौटाए, बाद में पता चला कि आरोपी कटारिया दंपती ने कहीं कोई जमीन ही नहीं ली थी और वह फर्जी कॉलोनी काटने की बात कर रहे थे।
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इन धाराओं में यह हैं सभी आरोपी
मप्र गृह निर्माण मंडल व अधोसंरचना विकास मंडल के कार्यपालन यंत्री संजय अग्रवाल की शिकायत पर हीरानगर पुलिस ने धारा 420, 406 व 120 बी के तहत केस दर्ज किया है।
इसमें अनूप कटारिया पिता अशोक कटारिया के साथ ही 86 वर्षीय वृद्धा कौशल्या बाई, उमेश जोशी, धर्मेंद्र जैन, मोना पति धर्मेंद्र जैन, केशव कोल, शेर पठान, मिलिंद चौकसे, मौलिक खुराना, अमित जैन, साधना जैन और अमन आरोपी है।
यह है मामला
साल 1976 में हाउसिंग बोर्ड ने कौशल्या बाई से सर्वे नंबर 137 व अन्य सर्वे नंबर की 3.25 हेक्टेयर जमीन का सौदा 10500 रुपए प्रति एकड़ में किया था। इस राशि का भुगतान कर दिया गया, लेकिन शहरी संपत्ति अधिकतम सीमा के तहत मंजूरी नहीं मिलने के कारण इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी।
यहां हाउसिंग बोर्ड की स्कीम लागू है और निर्माण चालू है, लेकिन इस जमीन की खरीदी- बिक्री कई लोगों ने कर ली। कुछ ने पॉवर ऑफ अटार्नी लेकर इसे बेच दिया। इसमें यह सभी आरोपी शामिल हैं।
कटारिया पर पहले भी दर्ज हो चुका है केस
मप्र में कॉलोनी काटने के नाम पर धोखाधड़ी करने को लेकर बिल्डर कटारिया पर पहले भी केस हो चुका है। अनूप पिता अशोक कटारिया और उसकी पत्नी स्वाति कटारिया के खिलाफ रतलाम के माणकचौक थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हो चुका है।
पुलिस को रतलाम के पुनीत पिता जवेरीलाल पिरोदिया निवासी लक्कड़पीठा रतलाम और डीपी ज्वेलर्स चांदनी चौक के अनिल पिता मनोहरलाल कटारिया ने शिकायत की थी कि आरोपी ने खुद को बिल्डर बताकर अपनी कटारिया बिल्डटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑफिस नीमच में खोला था।
फिर नीमच के कारोबारियों को कॉलोनी में प्लाट बेचने के नाम पर काफी रुपया जुटाया। आरोपी ने डीपी ज्वेलर्स चांदनी चौक के अनिल जायसवाल और पुनीत पिरोदिया को कॉलोनी के फर्जी दस्तावेज दिखाकर उनसे करीब डेढ़ करोड़ की राशि ले ली। लेकिन ना कॉलोनी काटी थी और ना रुपए लौटाए, बाद में पता चला कि आरोपी कटारिया दंपती ने कहीं कोई जमीन ही नहीं ली थी और वह फर्जी कॉलोनी काटने की बात कर रहे थे।
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