IAF पायलट की मौत पर 1.69 करोड़ का मुआवजा, हादसे के 3 साल बाद कोर्ट का फैसला, जानें पूरा मामला

भोपाल कोर्ट ने एयरफोर्स के पायलट अनुज यादव की मौत के मामले में ऑरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी, ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक को मुआवजा राशि माता-पिता को देने का आदेश दिया है।

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Vikram Jain
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BHOPAL. ग्वालियर में सड़क हादसे में एयरफोर्स के पायलट अनुज यादव की मौत के मामले में भोपाल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पायलट के परिवार को 1 करोड़ 69 लाख 75 हजार रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिया हैं।

कंपनी, ड्राइवर और ट्रक मालिक को आदेश

ग्वालियर में 3 साल पहले हुए सड़क हादसे के मामले में भोपाल न्यायालय ने आदेश जारी किया है। न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला ने फैसला सुनाते हुए ऑरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी, ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक को मुआवजा राशि मृतक पायलट के माता-पिता को देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा आवेदन प्रस्तुत करने की डेट 9 नवंबर 2021 से लेकर अदाएगी की डेट तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ दो महीने में देनी होगी। 

जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार गाजियाबाद के रहने वाले अनुज यादव (27 वर्षीय) वायुसेना के पायलट थे। अनुज एयरफोर्स में ग्वालियर वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर पदस्थ थे। ग्वालियर में 9 अक्टूबर 2021 को अनुज कार से रेलवे स्टेशन से वायु सेना स्टेशन जा रहे थे। इस दौरान धर्मवीर पेट्रोल पंप के सामने उनकी कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई थी, कार और ट्रक की टक्कर में उनकी जान चली गई थी।

माता-पिता ने दायर की थी याचिका 

जवान अनुज यादव की मौत के बाद पूरे परिवार को गहरा दुख पहुंचा था। इसके बाद अनुज यादव के पिता राम मनोहर यादव और माता उमा यादव ने भोपाल की जिला अदालत में याचिका दायर करके मुआवजा देने की मांग की थी। माता-पिता ने आवेदन में कोर्ट को बताया था कि जिस ट्रक से हादसा हुआ वह बीच सड़क पर खड़ा था। ट्रक के आसपास बेरीकेडिंग या संकेतक नहीं लगाए गए थे, जिसके कारण हादसा हो गया। उन्होंने याचिका दायर कर 5 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की थी, अब मामले में कोर्ट ने एक करोड़ 69 लाख 75 हजार का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है।

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