आईएएस अफसरों को पेंशन योजना चुनने का अंतिम मौका : 30 नवंबर तक बताना होगा विकल्प

Ravi Awasthi | Nov 17, 2025, 22:33 IST
Photograph: (THESOOTR)
केंद्र सरकार ने आईएएस अफसरों को पेंशन योजना चुनने का अंतिम अवसर दिया है। 30 नवंबर तक उन्हें यह तय करना होगा कि वे पुरानी पेंशन, एनपीएस, या नई एकीकृत पेंशन योजना में से किसे अपनाएंगे। इसके बाद बदलाव का मौका कम मिलेगा।

BHOPAL. केंद्र सरकार ने आईएएस अफसरों को पेंशन योजना चुनने के लिए अब अंतिम तारीख तय कर दी है। उन्हें 30 नवंबर तक यह बताना होगा कि वे पुरानी पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) या नई एकीकृत पेंशन योजना में से किसमें रहना चाहते हैं।



इसी संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया कि अधिकारियों को विकल्प चुनने का मौका पहले भी कई बार दिया गया, लेकिन बड़ी संख्या में अधिकारियों ने रुचि नहीं दिखाई। अब केंद्र ने 30 नवंबर की अंतिम समय-सीमा तय कर दी है। इसके बाद बदलाव का अवसर मिलने की संभावना बेहद कम है।



एक अप्रैल 2005 से शुरू हुई एनपीएस

देश में एक अप्रैल 2005 के पहले नियुक्त अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की। हालांकि, पुरानी पेंशन बहाली की बढ़ती मांग के बीच केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना शुरू की, जिसमें न्यूनतम पेंशन का प्रावधान भी है।



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कर्मचारी वर्ग अब भी असमंजस में

केंद्र की इस नई पेंशन व्यवस्था को मध्यप्रदेश के कर्मचारियों पर लागू करने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस पर फैसला करने के लिए गठित समिति की बैठक अब तक नहीं हुई है। प्रदेश के अधिकांश कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद टूटने की स्थिति में(एनपीएस) में ही बने रहना चाहते हैं। इसके चलते एकीकृत पेंशन को लेकर उत्साह कम है।



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क्या है एनपीएस और यूपीएस

एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली): एक पेंशन योजना है जो 1 जनवरी 2004 से लागू हुई। इस योजना के तहत कर्मचारियों और सरकार दोनों की ओर से योगदान किया जाता है। इसमें कर्मचारी को भविष्य में पेंशन मिलती है, जो उनके योगदान और निवेश पर आधारित होती है। यह योजना निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए है।



यूपीएस (पुरानी पेंशन योजना): एक पेंशन व्यवस्था थी, जो पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू थी। इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलती थी, जो उनके अंतिम वेतन के आधार पर तय होती थी। कर्मचारी अपनी सेवा अवधि और अन्य पात्रता के आधार पर यूपीएस या एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) में से किसी एक को चुन सकते हैं।





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