INDORE. सीएम डॉ. मोहन यादव द्वारा 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलाए जा रहे जनपर्व अभियान में इंदौर जिला प्रशासन का गरीब और कम आय वालों के लिए प्लॉट, फ्लैट उपलब्ध कराने की पहल को बढ़िया प्रतिसाद मिला है। दो दिन 21 व 22 दिसंबर के लिए लाल बाग में लग रहे इस आवास मेले में 14 हजार लोगों ने पंजीयन करा लिया है और पहले ही दिन 400 लोगों ने फ्लैट, प्लॉट बुक करा लिया है।
कलेक्टर पहुंचे मेले में, 6000 प्लाट रखे हैं बुकिंग में
कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार को इस मेले का अवलोकन किया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस मेले का भरपूर लाभ लें। उन्होंने मेले के प्रत्येक स्टॉल पर जाकर मेले की गतिविधियों को देखा। उन्होंने स्टाल पर कॉलोनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। मेले में करीब 150 कॉलोनियों में 6000 प्लाट, फ्लैट खऱीदी के लिए उपलब्ध है। इंदौर कलेक्टर की पहल पर कॉलोनी सेल के प्रभारी व आईएएस अपर कलेक्टर गौरव बैनल व प्रभारी संयुक्त कलेक्टर प्रदीप सोनी ने इस मेले की तैयारियां की और कॉलोनाइजरों के साथ बात करके इसे अंजाम पर पहुंचाया, जिसका लाभ गरीब और कम आय वालों को मिल रहा है।
इस तरह हो रही बुकिंग
आवास मेले के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के नागरिकों को प्लॉट/फ्लेट खरीदने का अवसर दिया जा रहा है। मेले में इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित की जा रही लगभग 150 कॉलोनियों में EWS-LIG के लिये आरक्षित 6 हजार से अधिक भूखण्डों व फ्लेटों के विक्रय हेतु स्टॉल लगाए गए हैं।
/sootr/media/post_attachments/184cdc07-72b.webp)
इनके लिए है प्लाट, फ्लैट
संयुक्त कलेक्टर प्रदीप सोनी ने बताया कि मेले में पहले दिन आज 14 हजार से अधिक लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। लगभग 400 प्लाट/फ्लैट की बुकिंग और आवंटन भी पहले दिन ही किया गया। जिला प्रशासन द्वारा लालबाग परिसर इंदौर में आयोजित यह मेला 22 दिसम्बर को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर शाम 7 बजे तक चलेगा। मेले में पात्र हितग्राहियों को भू खण्डों/फ्लेटों की आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। मेले का लाभ लेने के लिए आवेदक/पात्र हितग्राही आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक होना जरूरी है। कमजोर आय वर्ग (EWS) हेतु आय सीमा तीन लाख रुपये तक होना चाहिए। निम्न आय समूह (LIG) हेतु आय सीमा 3 लाख से 6 लाख रुपए तक होना जरूरी है। आवेदक के नाम से अथवा परिवार के नाम से मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी भवन या भू खण्ड नहीं होना चाहिए।
thesootr links
द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें