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इंदौर में हिंदू संगठन और बजरंग दल के एक नेता को लेकर अमर्यादित भाषा का उपयोग करने और टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। इसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें बदमाश कहता नजर आ रहा है कि उसी ने बजरंग दल के नेता तन्नू शर्मा की फील्डिंग लगवाई थी। वह कस्तूर टॉकीज में भी कोई बड़ा कांड करने की बात कर रहा था। इस पर पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है।
ऑडियाे में कहा रहा, बजरंग दल के नेता की फील्डिंग लगाने की बात
शहर के सोशल मीडिया पर हिस्ट्रीशीटर बदमाश और अन्य एक मुस्लिम युवक का ऑडियो वायरल हुआ है। जिसमें बातचीत के दौरान बदमाश ने बजरंग दल के नेता को लेकर गालियां देते हुए कहा कि मैंने बजरंग दल के नेता की फील्डिंग कर दी थी। ऑडियो रिकार्डिंग में बदमाश खुद पर दंगा और रासुका जैसे अपराध होने की बात कहता नजर आ रहा है।
दंगा और रासुका लगने की बात भी कही
जानकारी के अनुसार पंढरीनाथ पुलिस ने आरोपी उबेद मंसूरी निवासी नयापीठा को गिरफ्तार किया है। आरोपी किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करने के दौरान खुद को बदमाश बता रहा है। वह कह रहा है कि मैंने अकेले ने बजरंग दल के नेता तन्नू शर्मा की फील्डिंग कर दी थी, फिर ये अड़ेसडे गुंडे क्या उखाड़ लेंगे। इसके बाद आरोपी सामने वाले से बात करते हुए कहने लगा ये ऐसी बिच्छूबाजी कर रहे हैं। कल से मेरे साथ कुछ हो तो मैं मेरी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कस्तूर टॉकीज में तुम्हारे भाई ने बड़ा कांड कर दिया था। प्रशासन को मामला दबाना पड़ा था। खेर वो तो केस चल ही रहा है। तुम्हारे भाई पर दंगा भी लगा है और रासुका भी लगी है।
ऑडियो वायरल होने के बाद पकड़ा पुलिस ने
वायरल हुई ऑडियो में हो रही बातचीत के दौरान किसी शकील नागपुर वाले का भी नाम लिया। रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद बजरंग दल के पदाधिकारी ने पुलिस अफसर से मुलाकात कर कुख्यात बदमाश पर कार्रवाई की मांग की। पंढरीनाथ पुलिस ने कुछ ही घंटे में आरोपी उबेद मंसूरी को गिरफ्तार कर थाने लाए।
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पुलिस अफसरों के की थी शिकायत
विश्व हिंदू परिषद इंदौर विभाग के समरसता संयोजक और बजरंग दल के इंदौर महानगर संयोजक तन्नू शर्मा ने बताया कि ऑडियो वायरल होने के बाद हमने इसकी शिकायत संबंधित पुलिस अफसरों को की थी। साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग भी की थी।
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आरोपी को भेजा जेल
एडिशनल डीसीपी आनंद यादव ने बताया कि ऑडियो वाला बदमाश असल में ऑटो चालक है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पहले भी वह इस तरह की हरकतें करता रहा है। आरोपी पर पुलिस द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है और उसे जेल भेज दिया है।
दंगे के आरोप में दोषमुक्त हो चुके हैं तन्नू शर्मा
इंदौर के चंदननगर में 12 साल पहले अगस्त 2013 में हुए दंगों में आरोपी बनाए गए हिंदू संगठन के पदाधिकारियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया। इसको लेकर लंबे समय तक चली सुनवाई और ट्रायल के बाद कोर्ट ने पिछले दिनों यह फैसला दिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी बजरंग दल नेता तन्नू शर्मा के साथ ही क्रांति वाजपेई, राजेश दुबे, राजू भील, संतोष, राजू चौधरी, दिलीप, चिंटू उर्फ संतोष, धर्मेंद्र साहू, प्रशांत उर्फ भैय्यू, जीवन चौहान, ईश्वर प्रजापति, तेजकरण व अन्य को आरोपी बनाया था। जिन्हें कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया। अधिवक्ता रंजन शर्मा और अधिवक्ता संतोष पाण्डेय द्वारा इस मामले में आरोपी पक्ष की तरफ से पैरवी की गई। इसमें पुलिस ने 13 गवाह पेश किए, लेकिन अधिवक्ताओं के प्रतिपरीक्षण में वह आरोप सिद्द नहीं कर सके। इसके बाद न्यायाधीश यशवंत मालवीय की कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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