संजय गुप्ता@ INDORE.
इंदौर जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंगलवार ( 28 मई ) को एक बुजुर्ग ने जज की तरफ जूतों की माला फेंक दी। यह टेबल पर गिरी। इस घटना के मामले में अब आरोपी के साथ उसके पुत्र पर भी पुलिस ने चार गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने इन पर किया केस
पुलिस ने फरियादी नूल अली शाह पिता बरकता शाह के आवेदन पर आरोपी मोहम्मद सलीम (जिसने जूतों की माला फैंकी) और उसके पुत्र मोम्मद रईस पर केस किया है। इसमें दोनों पर धारा 353 शासकीय काम में बाधा के साथ ही धारा 331, धारा 504 और धारा 34 भी लगी है। घटना का समय मंगलवार को दोपहर 3 बजे कोर्ट रूम नंबर 40 बताया गया है।
अपने हक में फैसला नहीं आने पर था नाराज
पुलिस पूछताछ में आरोपी मोहम्मद सलीम ( Mohammad Salim ) ने बताया कि वह अपने पक्ष में फैसला नहीं आने की वजह से नाराज था। एमजी रोड थाना पुलिस के अनुसार, सलीम कोहिनूर कॉलोनी में फातिमा मस्जिद के पास रहता है। उसका आरोप है कि 2012 में मस्जिद कमेटी ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। नगर निगम में शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस पर उसने कोर्ट में केस दायर कर मस्जिद के अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की। नपती हुई तो जमीन मस्जिद की निकली।
मंगलवार को हो गया था केस खारिज
मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। सलीम को ऐसे फैसले का अंदेशा था। वह कपड़ों में छिपाकर जूतों की माला लाया था। घटना के बाद आरोपी सलीम ने कहा कि 12 साल तक केस लड़ने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। इसलिए गुस्से में आकर ये सब किया। आरोपी मो. सलीम के बेटे रईस ने कहा कि जमीन पर मस्जिद वालों ने अतिक्रमण किया। पापा ने केस लगाया कि ये इस्लाम के खिलाफ है। कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। नाराज होकर पिता ने उन्हें जूतों का हार पहना दिया। घटना के वक्त वहां मौजूद वकीलों ने आरोपी सलीम को पीटा था और पुलिस के हवाले किया था।
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