सीता माता का उदाहरण देकर कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी मां को सौंपी, विदेशी कोर्ट के आदेश को ठुकराया
Neel Tiwari | Apr 20, 2026, 20:15 IST
Photograph: (the sootr)
इंदौर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें बच्ची की कस्टडी मां को दी। कोर्ट ने सीता माता और लव-कुश के उदाहरण का हवाला देते हुए विदेशी अदालत के आदेश को खारिज किया।
News in Short
- हाईकोर्ट ने विदेशी अदालत के आदेश को अंतिम नहीं माना
- ‘Welfare of Child’ को बताया सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत
- कनाडा कोर्ट ने पिता को दी थी सोल कस्टडी
- बच्ची 4 साल से भारत में रह रही, मां से गहरा जुड़ाव
- सीता माता के उदाहरण से मां की भूमिका को बताया सर्वोच्च
Intro
News in detail
मां की ममता के आगे नहीं टिक सका विदेशी आदेश
सीता माता का उदाहरण बना फैसले का आधार
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अंतरराष्ट्रीय विवाद की पूरी कहानी
हेबियस कॉर्पस याचिका पर कोर्ट का रुख
बच्ची की इच्छा और जमीनी हकीकत बनी निर्णायक
शिक्षा और उम्र का संवेदनशील पहलू
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कानून से ऊपर बच्चे की मुस्कान
यह फैसला न केवल एक परिवार के लिए बल्कि अंतरराष्ट्रीय कस्टडी विवादों के लिए भी एक महत्वपूर्ण नजीर बनकर उभरा है। जहां कानून से पहले इंसानियत और बच्चे की खुशी को प्राथमिकता दी गई।
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