इंदौर हाईकोर्ट ने काले हिरण के शिकार से जुड़े देखे वीडियो, कहा मूक प्राणियों को मारने वालों को जमानत नहीं
INDOER. इंदौर के महू में काले हिरण का शिकार करने वाले गिरोह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने गिरोह के एक सदस्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके पहले हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और जब्त मोबाइल से मिले वीडियो को भी देखा। इनमें कई वीडियो शिकार से जुड़े हुए थे। इन सबूतों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी सलमान को जमानत देने से इंकार कर दिया।
आरोपी की कार से मिला था काले हिरण का मांस
एमपी में काले हिरण का शिकार, मामले पर एक नजर...
|
अधिवक्ताओं ने दिखाए वीडियो
अधिवक्ता यादव और बैरागी ने हाईकोर्ट में आरोपियों के शिकार के वीडियो और फोटो दिखाए। साथ ही उन्होंने तर्क रखा कि आरोपियों का एक संगठित गिरोह है। यह देश के विभिन्न जंगलों में शिकार करते हैं। वे विश्नोई समाज के पूजनीय काले हिरण का शिकार करते हैं।
समाज की आस्था इससे जुड़ी हुई है। इन लोगों के जरिए लंबे समय से इस तरह का अपराध किया जा रहा है। इनके खिलाफ पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं।
इनसे घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार भी जब्त हुए हैं। तर्कों और वीडियो देखने के बाद जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने आरोपी सलमान की जमानत खारिज कर दी।
ये खबर भी पढ़िए...हरदा को इंदौर हाईकोर्ट से जोड़ने पर नाराजगी, जबलपुर के वकील करेंगे आंदोलन