हनी ट्रैप के वीडियो में कौन नेता-अधिकारी, अब होंगे खुलासे, विशेष कोर्ट से आरोपियों पर चार्ज तय
हनी ट्रैप मामले में आरोपियों के खिलाफ 25 जनवरी को आरोप तय किए गए थे, अब नियमित सुनवाई होगी। आरोपियों पर धोखाधड़ी, धमकी और फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है।
INDORE : मप्र की राजनीति को हिला देने वाले और ब्यूरोक्रैस की नींद उड़ाने वाले हनी ट्रैप कांड में अब वीडियो और अन्य खुलासे होने वाले हैं। इसका कारण है इंदौर विशेष कोर्ट ने इस मामले में अभी तक अटकी हुई प्रक्रिया को तेज कर दिया है और शनिवार 25 जनवरी को सभी आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। अब इसमें नियमित ट्रायल चलेगा और इसमें गवाही, सबूत, बयान पेश किए जाएंगे। इसके बाद नए खुलासे होंगे। अगली सुनवाई 8 फरवरी को तय हुई है। इसमें गवाह की लिस्ट दी जाएगी।
इन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय
हनी ट्रैप कांड में शासकीय अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद मिश्राजी की विशेष कोर्ट ने मोनिका यादव, आरती दयाल, श्वेता स्वप्निल जैन, बरखा सोनी, श्वेता विजय जैन, रूपा अहिरवार, अभिषेक ठाकुर औऱ ओमप्रकाश कोरी आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। इन पर आईपीसी धारा 420, 120बी/ 385, 120बी/389, 467, 468 औऱ 471 तय हुई है। यह धाराएं धोखाधड़ी, धमकी देकर रुपए वसूली, आपराधिक षडयंत्र, कूटरचित दस्तावेज बनाना और उपयोग करना से जुड़ी है। वहीं आरोपी आरती व बरखा के अधिवक्ता यावर खान ने कहा कि यह केस लंबे समय से पेंडिंग था अब इसमें चार्ज तय हो गए हैं और नियमित सुनवाई होगी।
सभी पर हरभजन सिंह की शिकायत पर केस
इन सभी पर नगर निगम इंदौर के पूर्व सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह (जिनका कुछ माह पहले निधन हुआ) द्वारा पलासिया थाने में साल 2019 में दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर आरोपी बनाया गया था। इन पर आरोप है कि सिंह को 18 अगस्त 2019 को होटल में बुलाकर अतरंग संबंधों के वीडियो बनाए गए और फिर उन्हें यह वीडियो वायरल कर तीन करोड़ की वसूली के लिए ब्लैकमेल किया गया। इस कांड में यह सभी आरोपियों की भूमिका रही है।