Indore : अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ इंदौर जिला प्रशासन द्वारा सख्ती की जा रही है। इसके तहत पूरे जिले में जांच कर प्रकरण बनवाए गए। सौ से ज्यादा मामले इसमें सामने आए। इसमें कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर अपर कलेक्टर आईएएस गौरव बैनल को प्रभारी बनाकर जांच कराई जा रही है। अपर कलेक्टर कोर्ट में इस समय 100 से ज्यादा केस अवैध कॉलोनी काटने वालों पर चल रहे हैं, जिसमे चार पर पहले आदेश कर एफआईआर कराई गई और अब 6 नए केस में 12 लोगों पर एफआईआर के आदेश हुए हैं।
12 लोगों ने बेच डाले 20 करोड़ के 86 प्लाट
अपर कलेक्टर कोर्ट में करीब दो माह की सुनवाई के बाद 6 केस में 12 लोगों को और अवैध कॉलोनी काटने का जिम्मेदार पाया गया। इसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर के आदेश कोर्ट से हो गए हैं। इन्होंने कुल 86 प्लाट काटकर लोगों को बेच डाले। जिनकी कीमत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
इन पर हुए केस के आदेश
1. भिचौली हप्सी- सनावदिया गांव में सर्वे नंबर 743/1 व 743/2 पर मेहमूद व भाई असलम पिता कासम खां. मुकेश मिश्रा द्वारा 7 प्लाट बेचे गए।
2. भिचौली हप्सी- मोरोद नेहरू गांव में सर्वे नंबर 290/1, 304/1 पर इंदरपाल सिंह ने 7 प्लाट बेचे
3. देपालपुर में रणमल बिल्लौद गांव में सर्वे नंबर 80/3/2 पर 29 प्लाट नरसिंह बामनिया ने बेचे
4. डॉ.अंबेडकर नगर के जामखुर्द गांव में सर्वे नंबर 182, 183 व 185 पर निर्मला पति लोकेश वर्मा, मांगी बाई पति मदन वर्मा ने 13 प्लाट बेचे
5. डॉ. अंबेडकर नगर के बडगोंदा में सर्वे नंबर 289 पर 17 प्लाट उज्जवल पिता महेंद्र, अमरजत सिंह, पाटीदार, जयनारायण ने बेचे
6. हातोद में बुढानिया के सर्वे नंबर 305/2/4 पर भादर सिंह पिता कालूसिंह ने 13 प्लाट अवैध रूप से काटकर बेचे।
जमीन रिकार्ड में भी दर्ज हुई अवैध कॉलोनी
अपर कलेक्टर बैनल की कोर्ट ने इस मामले में सभी अवैध कॉलोनी की जमीनों के सर्वे नंबर के लिए राजस्व रिकार्ड कॉलम 12 में अवैध कॉलोनी भी दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इससे आगे जमीन खरीदी-बिक्री के समय यह रिकार्ड सामने रहेगा और विकास मंजूरी भी जब कलेक्टोरेट से मांगी जाएगी तो इसमें यह लिखा आएगा।
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