श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री इंदौर से ओंकारेश्वर व खंडवा की ओर यात्रा करते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने खंडवा रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस यात्रा मार्ग पर तेज रफ्तार भारी मालवाहनों के कारण दुर्घटना की आशंका को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
सावन माह में कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्ग खंडवा रोड पर दिन के समय भारी ट्रकों और मालवाहन वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के अनुसार, प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। यह नियम सिर्फ श्रावण मास की अवधि तक लागू रहेगा।
केवल भारी मालवाहक वाहन रहेंगे प्रतिबंधित
यह प्रतिबंध केवल भारी मालवाहक वाहनों पर लागू होगा। अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन जैसे यात्री बसें, कार, जीप, दोपहिया वाहन, दूध-वाहन, गैस सिलेंडर सप्लाई, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और पानी के टैंकर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
वैकल्पिक मार्ग से होगी ट्रकों की आवाजाही
प्रतिबंध के दौरान इंदौर से खंडवा या खंडवा से इंदौर की ओर आने-जाने वाले भारी वाहन एबी रोड होते हुए सनावद की ओर डायवर्ट किए जाएंगे, जिससे कांवड़ यात्रा मार्ग पर यातायात सुगम और सुरक्षित बना रहे।
नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध आज से प्रभावशील हो चुका है और इसका उद्देश्य केवल आमजन की सुरक्षा और कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करना है।
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