मध्य प्रदेश के इंदौर का खनिज विभाग फिर चर्चा में है, और एक बार फिर गलत कामों के लिए। सहायक खनिज अधिकारी जयदीप नामदेव को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में अब संभागायुक्त कोर्ट से ही नामदेव को नोटिस जारी हो गया है।
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यह लगे हैं नामदेव पर आरोप
संभागायुक्त दीपक सिंह की कोर्ट में याचिका लगाने वाले पीड़ित अभिषेक चौहान ने आरोप लगाए हैं कि नामदेव ने 20 फरवरी 2024 को नामदेव द्वारा कार्रवाई करते हुए एक पोकलेन मशीन और 6 डंपर पकड़े थे। लेकिन इसमें से नामदेव ने केस बनाकर 1 पोकलेन मशीन, चार डंपर कुल पांच वाहन वापस वाहन चालकों की सुपुर्दगी में सौंप दिए। लेकिन हमारे दो डंपर सुपुर्द नहीं किए। वहीं कार्रवाई करने के चार महीने बाद 24 जून को रिपोर्ट और केस कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) में भेजा गया। इसमें चार महीने की देरी की गई।
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संभागायुक्त ने जारी किया नोटिस
इस मामले को संज्ञान में लेते हुए संभागायुक्त सिंह की कोर्ट से नामदेव को नोटिस कर 18 नवंबर के पेश होकर जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसमें है कि फरियादी द्वारा कहा गया है कि यह पूरी कार्रवाई भेदभाव पूर्ण तरीके से हुई। एक पोकलेन व चार डंपर गणेश चौहान को सुपुर्द कर दिए गए लेकिन उनके दो डंपर नहीं दिए गए और इन्हें धरमपुरी पुलिस चौकी पर खड़ा करा दिया गया। जबकि सभी वाहनों पर एक जैसा ही प्रकरण था।
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