इंदौर में IAS अपर आयुक्त तरुण भटनागर की कोर्ट के फर्जी आदेश में वकील ने दिया यह बयान
Sanjay Gupta | Aug 26, 2026, 10:35 IST
IAS अपर आयुक्त तरुण भटनागर
इंदौर में सीनियर IAS अपर आयुक्त तरुण भटनागर की कोर्ट के फर्जी आदेश में जांच तेज हो गई है। इस आदेश को तहसीलदार के पास पेश कर टीम बनवाने वाले वकील के बयान हो गए हैं।
इंदौर में जमीन पर कब्जे के लिए सीनियर IAS 2012 के अपर आयुक्त तरुण भटनागर की कोर्ट का फर्जी आदेश बन गया। इसका खुलासा तब हुआ जब हाईकोर्ट में रविवार को इस केस में अर्जेंट हियरिंग हुई और यह आदेश सामने आया। इसके बाद संभागायुक्त कार्यालय में हड़कंप मच गया। इसकी जांच हो रही है। इस आदेश को पेश करने वाले वकील आशीष अग्रवाल के औपचारिक बयान हुए। इस केस को कलेक्ट्रेट में तहसीलदार राजेश शस्तिया के पास पेश कर कब्जा दिलाने की मांग करने वाले वकील आशीष अग्रवाल की भूमिका इसमें संदिग्ध है। संभागायुक्त (आईएएस भास्कर लक्षकार) के आदेश के बाद इसकी जांच की जा रही है। इसके तहत अग्रवाल को नोटिस देकर बुलाया गया और तहसीलदार जूनी इंदौर ने बयान दर्ज किए। इसमें वकील ने अपनी गलती कबूली। साथ ही कहा कि मुंबई की यह बड़ी कंपनी है, इसे प्रभावित करने के लिए यह आदेश बनाकर कब्जा दिलाने की कोशिश की गई। जिससे कंपनी प्रभावित होकर उन्हें और भी केस दे और उनके काम का ग्राफ भी बढ़ जाए। वकील ने इसमें सारा दोष खुद पर लिया है। अब तहसीलदार इसकी रिपोर्ट बुधवार को संभागायुक्त के पास भेजेंगे। इसमें आगे तय होगा कि किस-किस पर और क्या कानूनी कार्रवाई की जानी है। तहसीलदार ने अग्रवाल द्वारा बयान दर्ज कराए जाने की पुष्टि की है।
इंदौर में जमीन कब्जे के लिए IAS तरुण भटनागर की कोर्ट का फर्जी आदेश, वकील और कंपनी घिरी दरअसल यह मामला हाईप्रोफाइल पुष्परतन रियल्टी प्रा. लि. के डायरेक्टर अंकित जैन की कंपनी और राजीव अग्निहोत्री की जमीन के बीच का है। खजराना की इस जमीन को लेकर दोनों के बीच सौदे को लेकर विवाद चल रहा है। अग्निहोत्री ने जमीन का सौदा पुष्परत्न से किया है। इसका विवाद मध्यस्थ कोर्ट में चल रहा है। इस जमीन पर लक्ष्मीबाई नाम की महिला झोपड़ी बनाकर रह रही है। जमीन सर्वे नंबर खजराना 388/2/14 की करीब पांच हजार वर्गफीट (0.047 हेक्टेयर) है। पुष्परत्न कंपनी भी मुंबई के एक ग्रुप द्वारा अभी संभाली जा रही है। इस झोपड़ी को हटाने के लिए पुष्परत्न रियल्टी द्वारा तहसीलदार कोर्ट में साल 2023 में केस लगाया गया था। वहीं जमीन को लेकर मध्यस्थ कोर्ट में केस चलने से इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद साल 2024 में अपील कोर्ट SDO जूनी इंदौर ने भी इसे खारिज कर दिया। इसके बाद पुष्परत्न द्वारा इसमें अपर आयुक्त तरुण भटनागर की कोर्ट में केस लगाया गया। इसमें फिर 20 अप्रैल 2026 को यह आदेश हुआ, जो फर्जी है। इस आदेश में तहसीलदार और एसडीएम घनश्याम धनगर की कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए कंपनी पुष्परत्न को कब्जे का आदेश दे दिया। आदेश में लिखा गया कि चौकीदार लक्ष्मीबाई के पास जमीन को लेकर कोई दस्तावेज नहीं हैं, ऐसे में कब्जा नहीं बनता है। इसे खाली कराया जाए। फिर आईएएस तरुण भटनागर के फर्जी हस्ताक्षर से बना फर्जी आदेश अग्रवाल ने SDM और तहसीलदार जूनी इंदौर के पास पेश करवाया। दोनों पर लगातार दबाव डाला कि वह आदेश का पालन करवाएं और कब्जा दिलवाएं। इसके बाद 20 अगस्त को इसमें तहसीलदार ने कब्जा दिलाने के लिए टीम (दल) बनाया और कब्जे के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस के खिलाफ लक्ष्मीबाई हाईकोर्ट गईं और इसमें रविवार को अर्जेंट हियरिंग हुई, जिसमें इस फर्जी आदेश की पोल खुली। इसके बाद जांच शुरू हुई। पार्षद कमलेश कालरा ने जीतू को कहा गुंडा, प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा, बाहर करो
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वकील ने कबूल की गलती
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इस तरह बना फर्जी आदेश
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