नगर निगम बिल घोटाले के भगोड़े आरोपी एहतेश्याम ने हाईकोर्ट में कहा जमानत मिली तो मेरी फरार होने की संभावना नहीं

काकू ने जमानत आवेदन में कहा है कि कास्मो इंजीनियरिग में वह और उसकी मां बिल्किस शुरुआत में पार्टनर रहे हैं। जनवरी 2024 में मां बिल्किस हट गई और मौसम व्यास आ गया।

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Sanjay gupta
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नगर निगम के 150 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले के आरोपी और लोकायुक्त व ईडी जांच में घिरे असलम खान के भाई एहतेश्याम खान उर्फ काकू ने हाईकोर्ट इंदौर में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है।

पूर्व में जिला कोर्ट ने मामला गंभीर मानते हुए याचिका खारिज कर दी थी। मजे की बात यह है कि काकू एक महीने से फरार है और इस पर पुलिस ने भगोड़ा मानते हुए ईनाम घोषित किया है, लेकिन जमानत के लिए याचिका दायर में लिखा है कि मैं इंदौर का स्थाई निवासी हूं। कभी कोई अपराध नहीं किया है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में फरार होने की संभावना नहीं है।

खुद को समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति बताया

वहीं यह भी कहा कि वह समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसकी प्रतिष्ठा है। जमानत के लिए पर्याप्त जमानत शर्तों के पालन के लिए तैयार है। काकू ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। यदि केस दोषमुक्ति के साथ समाप्त होता है तो उसे बेवजह सलाखों के पीछे रखा जाएगा। 

फिलहाल सुनवाई आगे बढ़ी

आरोपी काकू ने अपना जमानत आवेदन वेकेशन बेंच में पेश किया है, लेकिन केस डायरी नहीं होने के चलते सुनवाई आगे बढ़ चुकी है। अब 5 जुलाई की तारीख लगी है। नगर निगम घोटाले के आरोपी मोहम्मद एहतेश्याम खान पिता मोहम्मद अफजल खान आयु 47 वर्ष निवासी 128, अशोका कॉलोनी , माणिक बाग रोड इंदौर जो कॉस्मो इंजीनियरिंग का प्रमुख है, वह थाना एम जी रोड इंदौर के अपराध क्रमांक 171/24 धारा 420, 467, 468, 471, 474, 120- बी का आरोपी है।

इस आधार पर मांगी जमानत

काकू ने जमानत आवेदन में कहा है कि कास्मो इंजीनियरिग में वह और उसकी मां बिल्किस शुरूआत में पार्टनर रहे हैं। जनवरी 2024 में मां बिल्किस हट गई और मौसम व्यास आ गया। कास्मो में काकू 80 फीसदी और मौसम 20 फीसदी का हिस्सेदार है। काकू ने कहा कि मुझ पर आरोप है कि निगम में सीवेज घोटाले में 1.18 करोड़ रुपए प्राप्त किए जिसका भुगतान मोह्मद सिद्दकी को हुआ था। मेरा सिद्दकी से कोई लेना-देना नहीं है और मेरी फर्म में यह कभी हिस्सेदार नहीं रहा, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। 

पुलिस ने 60.68 करोड़ के फर्जी बिल के लिए इन्हें बताया आरोपी

पुलिस की प्रारंभिक केस डायरी के हिसाब से दस फर्मों के प्रोपराइटर द्वारा 60.58 करोड़ के फर्जी बिल पेश करने और निगम के अधिकारियों से सांठगांठ कर 31.20 करोड़ रुपए प्राप्त करने का हवाला दिया है।

 इसमें आरोपियों में एहतेश्याम खान उर्फ काकू, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सिद्दकी, राहुल वढेरा, रेणु वढेरा, उदय भदौरिया, चेतन भदौरिया, राजकुमार साल्वी, मुरलीधरन, रामेशवर परमार, अनिल गर्ग, इमरान खान, राजेंद्र शर्मा, जाहिद खान, बिल्किस खान, मोहम्मद जाकिर, मौसम व्यास के साथ ही फर्म नींव कंस्ट्रक्शन, ग्रीन, किंग, डायमंड, कास्मो, क्षितिज, जाहन्वी, ईश्वर, क्रिस्टल, आरएस इंटरप्राइजेस शामिल है।

sanjay gupta

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