इंदौर निगम फर्जी बिल घोटाले में आरोपी बोले 50 फीसदी भर देते हैं, आधे तो अभय राठौर ने रखे

इंदौर नगर निगम के 150 करोड़ रुपये के फर्जी बिल घोटाले में अब तक राशि वसूली का कोई ठिकाना नहीं मिला है, लेकिन आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालत में लगने लगी हैं। इस घोटाले में मुख्य आरोपी के तौर पर निगम के इंजीनियर अभय राठौर का नाम बार-बार सामने आ रहा है।

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Sanjay gupta
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MP News : इंदौर नगर निगम के 150 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले में राशि वसूली के तो ठिकाने नहीं है लेकिन अब आरोपियों की जमानत याचिकाएं लग रही है और एक-एक कर जमानत हो रही है। इस तरह की तीन जमानत याचिकाओं में आरोपियों की ओर से एक बार फिर निगम के इंजीनियर अभय राठौर को मुख्य आरोपी बताया गया। 

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इनकी लगी जमानत याचिका

यह जमानत याचिकाएं किंग कंस्ट्रक्शन के जाकिर, ग्रीन कंसट्रक्शन के सिद्द्की और सिद्दकी के बेटे साजिद द्वारा लगाई गई थी। इसमें अधिवक्ताओ ने कहा कि जाकिर की कंपनी को 1.46 करोड़ राशि मंजूर की गई थी और इसमें से एक करोड़ 30 लाख रुपए खाते में आई। सिद्दकी के खाते में 1 करोड़ 12 लाख की राशि खाते में आई। साजिद के खाते में कोई राशि नहीं आई उन पर फर्जी बिल, फाइल बनाने का आरोप है, इसमें राहुल वढेरा, रेणु वढेरा भी है। 

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आरोपियों की ओर से कहा गया 50 फीसदी दे देंगे

आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने कहा कि यह राशि जो खाते में आई है, इसमें से 50  फीसदी तो मुख्य आरोपी जिसने सब कुछ कराया अभय राठौर वही रख लेता था। इसलिए हमे हमारे खाते में आई 50 फीसदी राशि भरकर जमानत दी जाए। यह भी कहा कि राहुल वढेरा की जमानत दिसंबर में हो चुकी है (25 हजार की गारंटी पर), उनकी पत्नी रेणु की पहले ही हो चुकी वह भी आरोपी रही है। उदय सिंह भदौरिया, अनिल गर्ग, चेतन इनकी भी जमानत हो चुकी है। हमे भी राहत दी जाए। 

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हाईकोर्ट ने फिर यह दिया आदेश

सभी तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जाकिर अपने खाते में आई राशि में से 50 फीसदी जो 65.17 लाख होता है और सिद्दकी भी 50 फीसदी राशि जो 56.06 लाख रुपए होते हैं वह भर दें। साथ ही 50-50 हजार का इनसे गारंटी ली जाए। इस आधार पर इनकी याचिकाएं मंजूरी की जाती है।

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