संबंध बनाने से मना करने पर महिला की गला दबाकर हत्या, अब आरोपियों को कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा

इंदौर के महू में द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला एक ऐसे मामले में आया है जिसमें दो आरोपियों ने एक महिला को शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर मौत के घाट उतार दिया था।

Advertisment
author-image
Raj Singh
एडिट
New Update
the sootr
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

इंदौर के महू में द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। हत्या के केस को रेयरेस्ट मानते हुए कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी, इसके बाद उसके शरीर के तीन टुकड़े कर अलग-अलग जगह पर फेंक दिए थे। 

बता दें कि यह मामला साल 2019 का है। इस मामले में इंदौर के महू में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सोमप्रभा चौहान की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। इस मामले में आरोपी अनूप माहेश्वरी और सादिक खान को जेल भेज दिया गया है।

कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह मामला सबसे दुर्लभ है। यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। किसी इंसान को इतनी बेरहमी से काटकर सार्वजनिक स्थान पर फेंकना मानवता को शर्मसार करता है। यह आम लोगों में डर पैदा करने वाली घटना है।

कैसे खुला अपराध का राज?

दरअसल, 2 अक्टूबर 2019 को महू के सुर्खी गली के नाले में एक महिला के कटे हुए पैर मिले थे। अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ सिर और हाथ मिले थे। धड़ आजाद ग्राउंड के सामने मिला था। कपड़े एक पुराने खाली मकान में मिले थे। आसपास के थाना क्षेत्रों में पूछताछ की गई तो युवती की पहचान चंदन नगर निवासी रुखसार उर्फ ​​पूजा के रूप में हुई।

पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में संदिग्ध हाथ में बैग लेकर जाता हुआ नजर आया, लेकिन लौटते वक्त उसके हाथ खाली थे। उसकी पहचान अनूप माहेश्वरी के रूप में हुई। पुलिस ने शक के आधार पर अनूप से पूछताछ शुरू की। पहले तो वह पुलिस को बेमतलब की बातों में उलझाता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी सादिक को भी गिरफ्तार कर लिया।

ये भी खबर पढ़िए... नाबालिग से रेप के बाद हत्या, लोगों ने चौकी में लगाई आग, पुलिसकर्मी जान बचाने भागे

गुस्से में दबाया गला

अनूप की दी गई जानकारी पर पुलिस रुखसार के परिजनों तक पहुंची। पता चला कि उसकी चार बहनें हैं। एक बहन ने बताया कि 2011 में रुखसार की शादी महू के हमाल मोहल्ले में रहने वाले सादिक से हुई थी। उनका एक बेटा भी है। करीब पांच साल बाद दोनों का तलाक हो गया। रुखसार नशे की आदी हो गई। जब उसका व्यवहार नहीं सुधरा तो परिजनों ने भी उससे नाता तोड़ लिया। रुखसार महू और आसपास के शहरों में रहकर पाउडर वाला नशा करती थी। सादिक पेशे से कसाई था। वहीं, सादिक ब्राउन शुगर का भी आदी था।

रुखसार और सादिक की मुलाकात 1 अक्टूबर 2019 को हुई थी। दोनों ने साथ में ब्राउन शुगर का सेवन किया। नशा बढ़ा तो सादिक उसे हम्माल मोहल्ला में अपने दोस्त अनूप माहेश्वरी के घर ले गया। यहां दोनों ने रुखसार से संबंध बनाने की बात कही। सादिक ने रुखसार के साथ गंदी हरकतें कीं। अनूप ने भी संबंध बनाने की कोशिश की तो रुखसार ने मना कर दिया। गुस्से में उसने रुखसार की गला घोंटकर हत्या कर दी।

सादिक ने शव के टुकड़े किए

यह बात जब सादिक को पता चली तो दोनों ने शव को ठिकाने लगाने का फैसला किया। सादिक ने कहा कि मैं शव के टुकड़े कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ठिकाने लगाना होगा। सादिक ने शव के तीन टुकड़े किए। रात में अनूप के घर में सादिक ने महिला के पैर, गर्दन और हाथ काट दिए। सुबह करीब 4 बजे अनूप ने इन टुकड़ों को एक थैले में लिया और फेंक दिया। उसने पैरों को सुरखी गली के नाले में और सिर को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। अगले दिन उसने धड़ को एक बोरे में बांधा और एक ठेले पर ले जाकर आजाद ग्राउंड स्थित उत्तम गार्डन के सामने झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त चाकू और अन्य हथियार जब्त कर लिए।

thesootr links

 द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

महिला का गला दबाकर की हत्या मध्य प्रदेश रुखसार MP News आरोपी सादिक खान आरोपी अनूप माहेश्वरी द्वितीय अपर सत्र न्यायालय इंदौर पुलिस इंदौर न्यूज एमपी न्यूज Indore