टीवी- मोबाइल चलाने से रोका तो बच्चों ने करवाई मां-बाप की एफआईआर
Deeksha Nandini Mehra | Aug 01, 2024, 09:46 IST
indore high court
इंदौर में माता-पिता ने बच्चों को टीवी देखने और मोबाइल चलाने से रोका तो 21 साल की बेटी और 8 साल बेटा थाने पहुंच गए। दोनों ने पेरेंट्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी।
मध्य प्रदेश के इंदौर में माता- पिता के खिलाफ दो बच्चों ने FIR दर्ज करवाई है। बच्चों ने बताया कि उनके पेरेंट्स टीवी देखने और मोबाइल चलाने को लेकर हर वक्त उनको डांटते रहते हैं। इसके अलावा उनके साथ मारपीट भी करते हैं। पुलिस ने पेरेंट्स के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पेरेंट्स ने इस मामले में हाई कोर्ट से गुहार लगाई हैं। यह पूरा मामला चंदन नगर थाने का है।
थाने पहुंचकर 21 साल की बेटी और 8 साल के बेटे ने बताया कि पेरेंट्स टीवी देखने और मोबाइल चलाने को लेकर हर वक्त उनको डांटते हैं। माता-पिता कई बार उनसे मारपीट भी करते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद से ही दोनों बच्चे बुआ के साथ रह रहे हैं। बच्चों ने बताया कि पिता का अपनी बहन के साथ विवाद रहा है।
माता-पिता ने FIR दर्ज होने के पहले जिला कोर्ट में बार-बार कहा कि बच्चों की मोबाइल, टीवी की लत से हर घर परेशान है। बच्चों को डांटना बहुत ही सामान्य बात है।
इसके बाद माता-पिता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद जिला कोर्ट में माता-पिता के खिलाफ शुरू किए गए ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में उल्लेख किया गया कि 25 अक्टूबर 2021 को बच्चे थाने पहुंचे और पुलिस अफसरों को माता-पिता के द्वारा मोबाइल देखने, टीवी चलाने पर रोज-रोज डांटने की बात बताई।
पुलिस ने परिजन के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में धारा 342, धारा 294 और धारा 323 के लगाई हैं। इन धाराओं में दोषी को 7 साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है।
अब बुआ के साथ रह रहे बच्चे
माता-पिता बोले बच्चों को डांटना आम बात
इसके बाद माता-पिता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद जिला कोर्ट में माता-पिता के खिलाफ शुरू किए गए ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत दर्ज की FIR
पुलिस ने परिजन के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में धारा 342, धारा 294 और धारा 323 के लगाई हैं। इन धाराओं में दोषी को 7 साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है।
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