इंदौर की प्लेथिको कंपनी की 137 करोड़ की धोखाधड़ी में केवल एक आरोपी पकड़ सकी पुलिस, स्पेशल कोर्ट से सिर्फ तीन साल की सजा

इंदौर की प्लेथिको कंपनी द्वारा 18968 निवेशकों से 137 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट ने एक आरोपी को मात्र तीन साल और 50 लाख का अर्थदंड दिया है। 

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Sanjay gupta
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इंदौर की प्लेथिको कंपनी की 137 करोड़ की धोखाधड़ी
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रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ग्वालियर में रजिस्टर्ड इंदौर की मेसर्स प्लेथिको फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एबी रोड मांगलिया कंपनी द्वारा दस साल पहले की गई 137 करोड़ की धोखाधड़ी में 18968 निवेशक ठगा गए हैं। हालत यह है कि इसे लेकर स्पेशल कोर्ट ग्वालियर में केस चला भी तो पुलिस केवल एक आरोपी को पेश कर सकी और उसे भी सजा हुई तो मात्र तीन साल और 50 लाख का अर्थदंड। 

इस केस में यह हैं सभी आरोपी

इस केस में कंपनी प्लेथिको के साथ ही उसके एमडी शशिकांत पटेल पुत्र अपाभाई पटेल मुंबई, चिराग पटेल पिता शशिकांत पटेल, खुशबू कोठारी पुत्री बजरंग कोठारी, उज्जैन , दीनबंधु राय पुत्र सुदान राय दिल्ली, अनुराधा पुत्री अशोक कुमार इंदौर , मीना हरीश मतानी पुत्री जियासिंह रामसिंघानी, मुंबई यह सभी आरोपी है। लेकिन पुलिस केवल शशिकांत पटेल को ही गिरफ्तार कर सकी थी और वह भी एक दिन जेल में रहे और फिर जमानत पर आ गए। कोर्ट में केवल उन्हें ही पुलिस पेश कर सकी और इनके खिलाफ कोर्ट ने तीन साल की सजा और 50 लाख अर्थदंड (यदि यह नही चुकाया तो तीन माह और जेल) की सजा सुनाई। 

यह हैं कंपनी पर आरोप

कंपनी प्लेथिको दिसंबर 1991 में रजिस्टर्ड हुई थी। कंपनी ने 18968 निवेशकों से कुल 136.97 करोड़ रुपए जुटाए। बाद में राशि नहीं लौटाई। कंपनी ला बोर्ड में निवेशक गए तो इसमें मार्च 2015 तक पूरी राशि लौटाने के आदेश दिए। कंपनी ने इसमें कुछ समय मांगा लेकिन इसमें राहत नहीं मिली। इसके बाद यह हाईकोर्ट गए लेकिन केस स्पेश कोर्ट ग्वालियर जिला कोर्ट आ गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एपीएस चौहान ने आदेश दिया कि बाकी आरोपी फरार है, यह आदेश केवल शशिकांत पटेल के लिए है। उन्हें दोषी माना जाता है और सजा सुनाई जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि वह वृद्ध है लेकिन इसके कारण इस आर्थिक अपराध के लिए छूट नहीं दी जा सकती है।

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