स्मार्ट सिटी ने तीर्थ गोपीकॉन से 25 करोड़ की जमीन ली वापस, पहले 454 करोड़ की ले चुके
मध्य प्रदेश जल निगम में ठेकों के लिए 184 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी में घिरी तीर्थ कंपनी को इंदौर स्मार्ट सिटी ने एक और झटका दे दिया है। स्मार्ट सिटी ने एमओजी लाइन में बेचे गए 2088 वर्ग मीटर एरिया के प्लॉट का सौदा रद्द कर दिया है। यह सौदा अक्टूबर 2023 में हुआ था। कंपनी ने 25 करोड़ 71 लाख रुपए में यह जमीन ली थी।
बैंक गारंटी भी हुई जब्त
तीर्थ गोपीकॉन कंपनी ने यह सौदा करते हुए एमओजी लाइन में जमीन ली थी। इसके लिए ढाई करोड़ की बैंक गारंटी दी थी और बाद में एक करोड़ और जमा किए थे। वहीं, कंपनी पर सीबीआई केस होने और ईडी में भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में घिरने के बाद स्मार्ट सिटी ने यह सौदा रद्द करते हुए बैंक गारंटी को जब्त कर लिया।
कंपनी पहुंची हाईकोर्ट में
कंपनी स्मार्ट सिटी के फैसले के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट पहुंची है। कंपनी का तर्क है कि वह समय पर राशि जमा कर रही थी और 10 फीसदी से ज्यादा राशि दे चुकी थी। ऐसे में उसका सौदा रद्द नहीं किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि उसे इस जमीन को लेकर सितंबर 2024 में स्मार्ट सिटी ने पजेशन लेटर तक दे दिया था। हाईकोर्ट ने अभी इसमें पक्षकारों से जवाब मांगा है।
इसके पहले 450 करोड़ का सौदा किया था
कंपनी ने इसके पहले इंदौर का सबसे बड़ा रियल स्टेट सौदा किया था। तब स्मार्ट सिटी की 15 एकड़ जमीन की खरीदी की थी, यह सौदा 454 करोड़ रुपए का था। इसके लिए 9.50 करोड़ की बैंक गारंटी दी थी। वहीं, बाद में जल निगम में 184 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी का खुलासा हुआ। इसके बाद कंपनी के एक-एक करके अन्य जगह की भी फर्जी बैंक गारंटी देने के खुलासे हुए।
सीबीआई ने कुंभानी को किया गिरफ्तार
सीबीआई ने इसमें जांच करते हुए कंपनी के प्रमुख महेश कुंभानी सहित बैंक गारंटी से जुड़े बैंक के कर्मचारी व अन्य को गिरफ्तार किया। उज्जैन नगर निगम में फर्जी बैंक गारंटी का मामला सामने आया, जिसमें निगमायुक्त ने कंपनी पर केस दर्ज कराया। इसके बाद ईडी में भी मामला जांच के लिए चला गया। इन सभी को देखते हुए कंपनी के साथ स्मार्ट सिटी ने अपनी जमीन का दूसरा सौदा भी रद्द कर दिया है।
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