भोपाल. जाति छुपा कर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी नेता का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ( Jabalpur High Court ) ने चुनाव रद्द ( Election canceled ) कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला फर्जी जाति प्रमाण पत्र के केस में दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब निर्वाचित सदस्य के पास कोई जाति प्रमाण पत्र है ही नहीं तो उसने किस आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा था। हाईकोर्ट ने निर्वाचित सदस्य से जाति प्रमाण पत्र भी मांगा, लेकिन जिला पंचायत सदस्य जाति से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इसके बाद कोर्ट ने इस चुनाव को असंवैधानिक मानते हुए उनके निर्वाचन रद्द कर दिया।
झूठा हलफनामा चुनाव नामांकन में पेश किया
रायसेन जिले के रहने वाले रमेश चौकसे ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि राजेंद्र सिंह जनरल कैटेगरी से आते हैं। इसके बावजूद उन्होंने एक झूठा हलफनामा चुनाव नामांकन में पेश किया। इसमें खुद को ओबीसी का बताया था। इसके बाद ओबीसी की रिजर्व सीट पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। याचिका में कहा गया कि निर्वाचित सदस्य के पास कोई भी जाति संबंधित दस्तावेज नहीं है। लिहाजा, इन सब बातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस निर्वाचन को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब निर्वाचित सदस्य के पास कोई भी जाति से संबंधित दस्तावेज नहीं है, तो फिर उसे इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी नेता का चुनाव रद्द् Election of BJP leader canceled