बीजेपी विधायक कंचन तनवे पर लगा 50 हजार का जुर्माना, कांग्रेस नेता की शिकायत के बाद हुआ एक्शन

जबलपुर हाईकोर्ट ने खंडवा की भाजपा विधायक कंचन तनवे पर 50 हजार रुपए की कास्ट लगाई है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने यह राशि एक सप्ताह में लीगल सेल अथॉरिटी में जमा करने के आदेश दिए हैं।

Advertisment
author-image
Pratibha ranaa
New Update
Jabalpur High Court
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खंडवा की भाजपा विधायक कंचन तनवे पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जबलपुर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने यह राशि एक सप्ताह में लीगल सेल अथॉरिटी में जमा करने का आदेश दिया है।

कंचन का ये मामला गलत जानकारी देने से जुड़ा है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्षद ने विधायक कंचन तनवे की शिकायत की थी। भाजपा विधायक तनवे के जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने का मामला कोर्ट में चल रहा था।

जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने का मामला

दरअसल मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी कंचन ने रिटर्निंग ऑफिसर को जाति प्रमाण पत्र भी पेश किया था। इसमें पिता की जगह पति मुकेश तनवे का नाम लिख दिया था, जो मान्य नहीं होता। जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने याचिका लगाई थी।

मामले की सुनवाई 2 जुलाई को थी, लेकिन विधायक जबलपुर हाईकोर्ट नहीं पहुंची। मप्र हाई कोर्ट की सुनवाई को लंबित रखने टालमटोली करने और कोर्ट को गुमराह करते हुए समय पर नोटिस न मिलने की गलतबयानी करने पर मप्र हाई कोर्ट ने कंचन पर एक्शन लेते हुए 50 हजार रुपए की कास्ट लगाई है।

pratibha rana

thesootr links

 

सबसे पहले और सबसे बेहतर खबरें पाने के लिए thesootr के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें। join करने के लिए इसी लाइन पर क्लिक करें

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

 

 

जबलपुर हाईकोर्ट कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय भाजपा विधायक कंचन तनवे जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला