मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खंडवा की भाजपा विधायक कंचन तनवे पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जबलपुर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने यह राशि एक सप्ताह में लीगल सेल अथॉरिटी में जमा करने का आदेश दिया है।
कंचन का ये मामला गलत जानकारी देने से जुड़ा है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्षद ने विधायक कंचन तनवे की शिकायत की थी। भाजपा विधायक तनवे के जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने का मामला कोर्ट में चल रहा था।
जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने का मामला
दरअसल मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी कंचन ने रिटर्निंग ऑफिसर को जाति प्रमाण पत्र भी पेश किया था। इसमें पिता की जगह पति मुकेश तनवे का नाम लिख दिया था, जो मान्य नहीं होता। जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने याचिका लगाई थी।
मामले की सुनवाई 2 जुलाई को थी, लेकिन विधायक जबलपुर हाईकोर्ट नहीं पहुंची। मप्र हाई कोर्ट की सुनवाई को लंबित रखने टालमटोली करने और कोर्ट को गुमराह करते हुए समय पर नोटिस न मिलने की गलतबयानी करने पर मप्र हाई कोर्ट ने कंचन पर एक्शन लेते हुए 50 हजार रुपए की कास्ट लगाई है।
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