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BHOPAL. कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और इमरती देवी को नोटिस जारी किया है। मामला उन पर SC-ST एक्ट के तहत दर्ज FIR को दर्ज करवाने से संबंधित है।
पटवारी के अधिवक्ता ने की मांग
पीसीसी जीतू पटवारी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की नेता एवं पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना डबरा ग्वालियर में भारतीय दंड संहिता की धारा 509 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r) के अंतर्गत दर्ज करवाई गई थी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट से व्यथित होकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका प्रस्तुत की गई तथा न्यायालय से निवेदन किया गया कि इमरती देवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करें।
हाईकोर्ट ने आज भेजा नोटिस
उक्त याचिका की सुनवाई दिनांक 27.05.2024 को हुई जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओ के तर्कों से संतुष्ट होकर मध्य प्रदेश शासन और इमरती देवी को नोटिस जारी किए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल एवं जयेश गुरनानी द्वारा की गई।
पटवारी के बयान पर बीजेपी ने किया था प्रदर्शन
इधर, भाजपा नेताओं ने बैतूल, इंदौर, गुना, भोपाल समेत प्रदेशभर में पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेताओं ने इसकी निंदा की थी।