हत्या की आरोपी कलयुगी मां को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

भोपाल में अपने 20 दिन के जुड़वा बच्चों की गला दबाकर हत्या करने वाली मां को हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई पर न्यायाधीश दिनेश कुमार पालीवाल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने बच्चों की हत्या करने वाली मां दया की पात्र नहीं है।

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Neel Tiwari
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भोपाल की कोलार कॉलोनी चूना भट्टी में रहने वाली सपना धाकड़ ने अपने नवजात बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके बाद उनकी अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल से सपना की जमानत खारिज की गई थी। जेल से बाहर आने के लिए सपना के अधिवक्ता द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में जमानत आवेदन लगाया गया था । सोमवार 15 जुलाई को मामले की सुनवाई पर न्यायाधीश दिनेश कुमार पालीवाल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने बच्चों की हत्या करने वाली मां दया की पात्र नहीं है।

हत्या कर अपहरण दिखाने की रची थी साजिश

भोपाल की झुग्गी नंबर 14, कोलार कॉलोनी चुना भट्टी में रहने वाली सपना धाकड़ ने अगस्त 2022 में दो जुड़वा लड़कों को जन्म दिया था। बच्चों के जन्म के लगभग 20 दिन बाद सपना ने टी टी नगर थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने बच्चों को लेकर बाहर निकली थी और रंग महल चौराहा रेनबो हॉस्पिटल की बाउंड्री वॉल के किनारे एक ठेले के पास अपने बच्चों को छोड़ा था, लेकिन जब वह वापस आई तो उसके बच्चों का किसी ने अपहरण कर लिया। जिस पर टीटी नगर थाने में अपराध दर्ज किया गया और अपराध की विवेचना के दौरान सपना के कुबूलनामें के आधार पर ही पुलिस को मल्टी नंबर 6/12 और 6/13 के बीच खाली प्लाट से झाड़ियां में दो नवजात शिशुओं का शव भी मिला। 

गला दबाकर की गई थी हत्या 

मृत शिशुओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनका गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस की पूछताछ के दौरान सपना ने अपना अपराध भी कबूल किया था । पर निचली अदालत में सुनवाई के दौरान सपना ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना देने और अपने बच्चों की हत्या का आरोप भी लगाया था। इस मामले में सारे तथ्य और साक्ष्यप सपना के विरोध में होने के कारण उसे निचली अदालत से राहत नहीं मिली थी अब हाई कोर्ट में जस्टिस विनय कुमार पालीवाल की एकल पीठ में सपना की जमानत याचिका की सुनवाई हुई जिस पर हाईकोर्ट का सख्त रुख देखते हुए अधिवक्ता ने जमानत आवेदन को विड्रॉ कर लिया और जमानत खारिज की गई।

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जबलपुर हाईकोर्ट मां ने की थी नवजात की हत्या हत्या के मामले में सजा