भूमाफिया महेंद्र जैन पर 420 का केस, गलत जानकारी से लिया कॉलोनी लाइसेंस

मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले भूमाफिया महेंद्र जैन के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जैन ने जब लाइसेंस लिया था, तब उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन उसने प्रशासन की कॉलोनी सेल को इसकी जानकारी नहीं दी।

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Sanjay gupta
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INDORE : भूमाफिया महेंद्र जैन के खिलाफ एक और केस हो गया है, वह भी फिर धोखाधड़ी और धारा 420 का हुआ है। यह किसी और ने नहीं बल्कि खुद जिला प्रशासन ने कराया है। इस बार जैन ने ग्राहकों और आमजन की जगह प्रशासन के साथ ही धोखाधड़ी की है।

यह किया जैन ने

जैन ने प्रशासन की कॉलोनी सेल से कॉलोनी लाइसेंस प्राप्त किया। लेकिन इसमें सामने आया कि जब लाइसेंस लिया तब जैन पर आपराधिक केस थे लेकिन इसकी जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई। झूठा शपथपत्र पेश किया गया और इस शपथपत्र के आधार पर लाइसेंस ले लिया।

इसके बाद लाइसेंस का उपयोग किया

जैन ने लाइसेंस तो लिया ही, फिर इसके बाद इस लाइसेंस के जरिए कॉलोनी सेल में सितंबर माह में एक कॉलोनी की विकास मंजूरी मांगी। यह खुलासा तब हुआ जब कॉलोनी प्रेंजेंटेशन के दौरान उनकी कॉलोनी का नाम आया। इस पर सामने आया कि जैन पर तो पहले ही चार सौ बीसी के केस है तो फिर यह कॉलोनी कैसे बना सकता है। इसके बाद लाइसेंस की जानकारी ली गई और शपथपत्र को देखा गया। इसमें सामने आया कि शपथपत्र में झूठी जानकारी दी गई थी कि कोई केस नहीं है। लेकिन आपराधिक केस दर्ज था। इस तरह जानकारी छिपाकर लाइसेंस लिया गया और फिर इसी आधार पर कॉलोनी विकास मंजूरी के लिए भी आवेदन लगा दिया।

इस कॉलोनी के लिए लगाया आवेदन

मेसर्स पीएम डेवलपर्स जिसके पार्टनर महेंद्र जैन व पंकज सुराणा है। इन्होंने मल्हारगंज क्षेत्र में 6 हेक्टेयर जमीन पर शंकरा निकेतन एक्सटेंशन नाम से कॉलोनी की विकास मंजूरी का आवेदन दिया।

एक नहीं चार केस दर्ज है जैन पर

जैन पर एक नहीं बल्कि चार-चार केस दर्ज है। इसमें लसूडिया मोरी थाने में अगस्त 2016 में, फिर जुलाई 2020 में इसी थाने में, जनवरी 2020 में भी और इसी थाने में अप्रैल 2024 में भी धोखाधड़ी की धारा 420 में केस दर्ज किया गया साथ ही धारा 409, 120 बी और 34 भी लग चुकी है। इनकी जानकारी जैन ने नहीं दी।

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