भूमाफिया निलेश अजमेरा 6 साल से फरार, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Sanjay Gupta | Jan 27, 2026, 13:04 IST
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इंदौर के चर्चित भूमाफिया निलेश अजमेरा की अग्रिम जमानत याचिका जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि भूमाफिया संगठित होकर जमीन की धोखाधड़ी कर रहे हैं। निलेश 6 साल से फरार है और उस पर 15 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

News in short

  • इंदौर के भूमाफिया निलेश अजमेरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
  • बता दें कि निलेश अजमेरा पिछले 6 साल से फरार है।
  • जिला कोर्ट ने भूमाफिया संगठित धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर तीखी टिप्पणी की है।
  • निलेश पर 15 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। इसमें धोखाधड़ी के आरोप भी शामिल हैं।
  • कोर्ट ने निलेश की हिरासत में पूछताछ को जरूरी माना और अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया है।

News in detail

INDORE. इंदौर के भूमाफिया चंपू अजमेरा के भाई निलेश अजमेरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। वह पिछले 6 साल से फरार चल रहा है। वहीं, चंपू अजमेरा जमीन की 'जादूगरी' और धोखाधड़ी के लिए कुख्यात है।



कोर्ट ने बाणगंगा थाने में दर्ज एक केस में निलेश सहित अन्य आरोपियों को 25 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। गिरफ्तारी से भयभीत अजमेरा ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इसे खारिज कर जिला कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है।



जिला कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी

जिला कोर्ट में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने यह याचिका खारिज की है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान समय में इस तरह (जमीन की धोखाधड़ी) के अपराध दिनोंदिन बढ़ रहे हैं।



अभी के समय में भूमाफिया संगठित रूप से धोखाधड़ी कर रहे हैं। वे फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, आम लोगों की मेहनत की कमाई हड़प लेते हैं। इस धोखाधड़ी के तहत भूखंडों की खरीद-फरोख्त की जा रही है।



इस केस में आरोपी आवेदक की भूमिका की जांच के लिए निलेश अजमेरा की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। ऐसे में अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।



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यह है केस

जमीन की धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचने के मामले में 28 दिसंबर 2019 को केस दर्ज हुआ था। यह केस थाना बाणगंगा में अजमेरा और अन्य आरोपियों पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि अनुबंध करने और पैसे लेने के बाद भी प्लॉट नहीं दिया गया।



वहीं, निलेश ने सुप्रीम कोर्ट के केस और हाईकोर्ट इंदौर की याचिका 50460/2025 का हवाला दिया था। 29 दिसंबर 2025 को उसने अपने खिलाफ लुकआउट सर्कुलर हटने और अंतरिम जमानत मंजूर होने की बात कही थी। हालांकि, जिला कोर्ट ने केस डायरी देख कर उसकी याचिका खारिज कर दी है।



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निलेश पर इतने सारे केस

निलेश पर दर्ज मामलों की जानकारी भी पुलिस ने कोर्ट में पेश की थी। इसमें बताया गया कि उस पर आईपीसी की धाराओं 420, 467, 468, 471 और 34 जैसी गंभीर धाराओं में कुल 15 केस दर्ज हैं।



उन पर केस नंबर 563/2018, 191/2017, 414/19, 13/2016, 526/16, 1410/19, 1413/19, 1414/19, 1415/19, 1424/19, 1432/19, 1435/19, 1439/19 और 02/2020 दर्ज हैं।



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