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CM Kanya Abhibhavak Pension Yojna : मध्य प्रदेश सरकार बेटियों के माता-पिता के लिए एक खास योजना लेकर आई है। इस योजना का नाम है 'मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना'। इस योजना के तहत उन अभिभावकों को हर महीने पेंशन मिलेगी जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और उनकी शादी हो चुकी है। सरकार का उद्देश्य है कि शादी के बाद अकेले रहने वाले माता-पिता को आर्थिक मदद मिल सके और उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े।
जिनकी बेटी है उनको मिलेगी पेंशन
मध्य प्रदेश सरकार बेटियों को सशक्त बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं की समय-समय पर चर्चा होती है और राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी होती है। इसके अलावा सरकार कई ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं भी चला रही है जो सीधे आम आदमी से जुड़ी हैं। इसी वजह से सीएम कन्या अभिभावक पेंशन योजना चलाई जा रही है। यह योजना आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों के लिए सहारा बन सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन अभिभावकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी सिर्फ बेटियां हैं। इस योजना के तहत उन माता-पिता को हर महीने 600 रुपए पेंशन मिलेगी।
जानें नियम और शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम व शर्तें हैं। आवेदक दंपती मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। दंपती में से किसी एक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। दंपती की संतान के रूप में केवल पुत्री ही होनी चाहिए। दंपती आयकरदाता नहीं होने चाहिए। इसके बाद नीचे दिए गए सभी दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में जमा कराने होंगे। फिर पात्रता की जांच कर पेंशन स्वीकृत की जाएगी। आप लोक सेवा गारंटी में आवेदन करके भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप इस योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। आप योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर नामित अधिकारी, ग्राम पंचायत या लोक सेवा केंद्र के कार्यालय में जमा करा सकते हैं।
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जरूरी दस्तावेज
- स्वयं की दो फोटो
- समग्र आईडी
- आधार नंबर
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (अगर आयकर दाता नहीं हैं तो)
- केवल कन्याएं ही संतान होने संबंधी शपथ पत्र
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र
- दंपती का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति में एकल फोटो
- विधवा तथा परित्यक्त महिलाएं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें
- परित्यक्ता महिलाएं न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें
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डॉक्यूमेंट की होगी जांच
आप पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं, तो आपको कार्यालय द्वारा अनिवार्य रसीद दी जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही आवेदनों की जांच की जाएगी। जिला पंचायत/ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करेगा। यदि दस्तावेज सही नहीं पाए जाते हैं, तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और आपको लिखित रूप से सूचित किया जाएगा।
सीधे खाते में आएगी पेंशन
अगर आपके दस्तावेज सही पाए गए तो आपका पेंशन केस स्वीकृत हो जाएगा। इसके बाद आपका नाम पेंशन प्रस्ताव में जोड़ दिया जाएगा और हर महीने पेंशन की रकम सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
आवेदन लिंक...https://socialjustice.mp.gov.in/
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