दीपावली पर्व को लेकर मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी नगर निगमों और निकायों को आदेश दिया है कि दिवाली पर्व पर रेहड़ी- पटरी पर दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। विभाग का ये आदेश आगामी 29 अक्टूबर से 11 नबंवर तक तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू होगा।
रेहड़ी-पटरी वाले व्यवसायी को बैठक शुल्क में छूट
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने रेहड़ी-पटरी पर अस्थायी रुप से व्यवसाय करने वाले तमाम व्यवसायी को छूट दी है। गरीब महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों द्वारा दीपावली पर्व के लिए बनाए गए मिट्टी-गोबर के दीप और धार्मिक प्रतीकों के विक्रय पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें नगर पालिक निगम / नगरपालिका परिषद और नगर परिषद क्षेत्र में विक्रय करने पर बैठक शुल्क से छूट दी गई है।
मंत्रालय ने ये भी दिया आदेश
मंत्रालय कहा है कि सभी नगरीय निकाय दीपावली के अवसर पर व्यवसायियों, व्यापारियों, पथ पर विक्रय करने वाले छोटे-छोटे व्यवसायियों की मदद करेगा। इसके साथ ही आम नागरिकों की सुविधा के लिए बाजारों की साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्थाएं और शौचालय इत्यादि की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध भी करें।
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