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पुलिस मुख्यालय भोपाल।
BHOPAL. मध्य प्रदेश में पुलिस को अब वनकर्मियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस को पहले जिला कलेक्टर द्वारा की गई जांच के बाद ही किसी मामले में कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा। यदि कलेक्टर की रिपोर्ट सही पाई जाती है, तब ही मामला दर्ज किया जा सकेगा।
पुलिस अधिकारियों के लिए आदेश जारी
पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा सभी पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों के लिए आदेश जारी किया गया है। इसका उद्देश्य वनकर्मियों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करना है।
लटेरी गोलीकांड से संबंधित विवाद
इस नए आदेश का संबंध मध्य प्रदेश में हुए लटेरी गोलीकांड से भी है, जहां पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे थे। लटेरी गोलीकांड में वनकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। ऐसे में अब इस आदेश के माध्यम से पुलिस की भूमिका को और स्पष्ट किया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचा जा सके।
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