MP में अब वनकर्मियों पर सीधे दर्ज नहीं होगी FIR, कलेक्टर की जांच रिपोर्ट जरूरी

मध्य प्रदेश में वनकर्मियों के खिलाफ एफआईआर के लिए अब कलेक्टर की जांच रिपोर्ट जरूरी होगी। अब पुलिस सीधे केस दर्ज नहीं कर सकेगी। पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग ने नया आदेश जारी किया है।

author-image
Vikram Jain
एडिट
New Update
madhya pradesh forest staff fir district collector investigation new policy

पुलिस मुख्यालय भोपाल।

Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

BHOPAL. मध्य प्रदेश में पुलिस को अब वनकर्मियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस को पहले जिला कलेक्टर द्वारा की गई जांच के बाद ही किसी मामले में कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा। यदि कलेक्टर की रिपोर्ट सही पाई जाती है, तब ही मामला दर्ज किया जा सकेगा।

पुलिस अधिकारियों के लिए आदेश जारी

पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा सभी पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों के लिए आदेश जारी किया गया है। इसका उद्देश्य वनकर्मियों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करना है।

madhya pradesh forest staff

लटेरी गोलीकांड से संबंधित विवाद

इस नए आदेश का संबंध मध्य प्रदेश में हुए लटेरी गोलीकांड से भी है, जहां पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे थे। लटेरी गोलीकांड में वनकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। ऐसे में अब इस आदेश के माध्यम से पुलिस की भूमिका को और स्पष्ट किया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचा जा सके।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

भोपाल न्यूज एमपी पुलिस मध्य प्रदेश वन विभाग वनकर्मी FIR एफआईआर भोपाल पुलिस मुख्यालय लटेरी गोली कांड