मध्य प्रदेश के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना होगा। जो कर्मचारी ऑनलाइन प्रक्रिया में असमर्थ होंगे, उनके लिए एनआईसी-ई ऑफिस पीएमयू टीम द्वारा मदद की जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 2423 भी जारी किया गया है।
सौरभ शर्मा केस के बाद फैसला
आदेश के मुताबिक, मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को हर साल जनवरी माह में अपनी संपत्ति का विवरण सामान्य प्रशासन विभाग को देना अनिवार्य है। बताया जा रहा है कि यह आदेश सौरभ शर्मा केस के बाद सरकार की ओर से उठाया गया कदम है, ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों पर निगरानी रखी जा सके।
अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने किया चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान
आय का स्त्रोत भी बताना होगा
कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा देना होगा। इसमें उनकी नौकरी का पद, सैलरी, जिला और संपत्ति की कीमतें शामिल हैं। कर्मचारी यह भी बताएंगे कि उनके द्वारा पहले कितनी अचल संपत्ति खरीदी थी, उसकी कीमत क्या थी, और वर्तमान में उसकी कीमत क्या है। इसके अलावा, संपत्ति से होने वाली आय भी बतानी होगी।
पता चल गया किसने डलवाई सौरभ शर्मा के यहां रेड, देखें वीडियो
31 जनवरी तक समय
सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण अपने-अपने विभाग के पोर्टल पर अपलोड करें। अगर कोई कर्मचारी इस समय सीमा तक जानकारी नहीं देता, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक