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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलेक्ट्रेट पर युवती के द्वारा रील्स बनाने के बाद कलेक्टर ने रील्स, वीडियो, फोटोग्राफी करने को लेकर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब ऐतिहासिक इमारत, रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थल और पार्कों में रील बनाने पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर BNS 2023 की धारा 223 और साइबर एक्ट के तहत केस कार्रवाई की जाएगाी।
क्यों की कार्रवाई
ग्वालियर के कलेक्ट्रेट परिसर में एक लड़की काले रंग की साड़ी पहनकर टिप-टिप बरसा गाने पर जमकर ठुमके लगा रही थी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। जिसके बाद ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने रील्स, वीडियो, फोटोग्राफी करने को लेकर आदेश जारी किया है।
कामिनी पाराशर नाम से बनी आईडी
वीडियो इंस्टाग्राम पर कामिनी पाराशर नाम से बनी आईडी से अपलोड किया गया था। साइबर सेल ने कामिनी पाराशर को ई-मेल के जरिए नोटिस भेजा है। 7 दिन में ऑफिस आकर अपना पक्ष रखने को कहा है। वीडियो हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही अगर कलेक्ट्रेट से शिकायत मिलती है तो युवती पर धारा 188 के तहत एक्शन लिया जा सकता है।
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