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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर) ने एक युवक को कोर्ट और उसकी पत्नी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर अनोखी सजा सुनाई है। यह युवक राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है, और उसकी सजा 50 पौधे लगाने के रूप में तय की गई है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की बेंच ने यह आदेश दिया।
कोर्ट पर की थी अनर्गल टिप्पणी
यह मामला सबलगढ़ में चल रहे एक भरण-पोषण के मामले से जुड़ा है। राहुल साहू नामक युवक पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी पूजा के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया और कोर्ट पर भी अनर्गल टिप्पणी की। इस पोस्ट को पूजा ने कोर्ट में पेश किया। इसके बाद, सबलगढ़ कोर्ट ने राहुल को नोटिस जारी किया, लेकिन वह न तो कोर्ट में हाजिर हुआ और न ही उसने जवाब दिया, जिससे यह मामला आपराधिक अवमानना का बन गया।
कोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने राहुल के खिलाफ अवमानना केस की सुनवाई की और उसके व्यवहार को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने राहुल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उसे प्रतीकात्मक सजा देने का निर्णय लिया। एडवोकेट आदित्य संघी ने कोर्ट से सुझाव दिया कि राहुल को समाजसेवा के रूप में सजा दी जाए, ताकि यह एक सुधारात्मक प्रक्रिया हो। इस पर कोर्ट ने फैसला लिया कि राहुल को 50 पौधे लगाने की सजा दी जाएगी। वन विभाग को पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है, और एसडीओ को यह सुनिश्चित करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया कि राहुल ने सजा पूरी की या नहीं।
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