स्कूल शिक्षक भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण अतिथि शिक्षक को देने पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस

Sanjay Gupta | Feb 01, 2025, 18:24 IST
teacher recruitment highcourt
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए शिक्षक भर्ती नियमों के संशोधन, जिसमें अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया था। अब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में अदालत ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

INDORE. मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 27 दिसंबर 2024 को शिक्षक भर्ती नियम में एक संशोधन किया गया था, जिसमें अतिथि शिक्षकों को नियमित भर्ती में 50% आरक्षण किया गया। अब इस नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और इस मामले में चीफ जस्टिस सुरेश कैत की डबल बैंच ने मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।



भर्तियों को याचिका के अधीन किया

आरक्षण नियम का नहीं होता है कोई पालन

अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने हाईकोर्ट के सामने पक्ष रखा कि अतिथि शिक्षकों के रखने की व्यवस्था में कभी भी कोई नियम तथा आरक्षण नियमों के पालन नहीं होता है। एसटी, एससी, ओबीसी कितने रखे जाने हैं इसका कोई पालन नहीं होता है। बाकी 50 फीसदी पद के लिए ही नियम लगाए जाते हैं।





mp teacher recruitment highcourt


निगम के फर्जी बिल घोटाले के मुख्य आरोपी अभय राठौर को एक-एक कर तीन केस में जमानत



जुगाड़ से शिक्षकों की भर्ती का लगाया आरोप

सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अतिथि शिक्षकों में ज्यादातर उन लोगों का शिक्षकों में चयन होता है जिनका जुगाड़ होता है या जिनकी पहुंच होती है। ऐसे में 50% भर्तियां सीधे तौर पर अतिथी शिक्षकों को देने का अर्थ है की 20 लाख से ज्यादा BEd और DEd किए हुए गैर अतिथि शिक्षक उनके भविष्य के बारे में सरकार ने नहीं सोचा और गैर संवैधानिक अमेंडमेंट जारी कर दिया, जबकि पहले से ही अतिथि शिक्षकों के लिए 25% रिजर्वेशन उपलब्ध है। इस पर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि अतिथि शिक्षक रखे जाने के नियम है, कि तीन सत्रों में पढ़ाया गया हो व अन्य नियम है और इसकी सूचना जारी होती है।



mp teacher recruitment highcourt


ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट वकील ने दी मंत्री सारंग को चुनौती



OBC आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं कैविएट, सरकार और अभ्यर्थी आमने-सामने



OBC आरक्षण खत्म करने के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज



Tags:
  • Indore News
  • इंदौर न्यूज
  • इंदौर हाईकोर्ट
  • मध्य प्रदेश
  • मध्य प्रदेश सरकार
  • अतिथि शिक्षक
  • आरक्षण
  • शिक्षक भर्ती