निगम के फर्जी बिल घोटाले के मुख्य आरोपी अभय राठौर को एक-एक कर तीन केस में जमानत

इंदौर नगर निगम के फर्जी बिल घोटाले के मुख्य आरोपी अभय राठौर को कई मामलों में जमानत मिली है। अब तक कुल तीन केस में उसे जमानत मिल चुकी है। वहीं एक मामले में जमानत आवेदन रद्द भी हुआ है।

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Sanjay gupta
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INDORE. इंदौर नगर निगम के 150 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले के मुख्य आरोपी अभय राठौर को धीरे-धीरे अलग-अलग केस में जमानत मिलती जा रही है। राठौर को एक और केस में जमानत मंजूर हो गई है। कुल तीन केस में उसे जमानत मिल चुकी है। उस पर आधा दर्जन केस एमजी रोड थाने में दर्ज है। बाकी मामले में भी जमानत आवेदन लग चुके हैं।

इन केस में मिली जमानत

  • जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की कोर्ट में अब अभय राठौर को उस पर दर्ज क्राइम नंबर 148/2024 में जमानत मिली है। कुल 50 हजार की जमानत राशि पर बेल एप्लीकेशन मंजूर हुई है।
  • इसके पहले 15 जनवरी 2025 को क्राइम नंबर 171/2024 में राठौर की जमानत मंजूर हुई थी।
  • वहीं 17 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने 134/2024 क्राइम नंबर केस में राठौर को जमानत मिली थी।

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एक केस में रद्द भी हुई जमानत

हालांकि इसी दौरान राठौर को एक केस में झटका भी मिला है। उस पर दर्ज क्राइम नंबर 147/2024 में जमानत आवेदन रद्द भी हुआ है। वहीं जिस केस में जमानत मिली है इसमें शासन सुप्रीम कोर्ट में अपील में भी गया है। लेकिन अभी भी उस पर कई केस है, इसके चलते उसे अभी जेल में ही रहना होगा। क्योंकि बाकी सभी केस भी आईपीसी धारा 420, 467, 468, 120 बी जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज है।

समर सिंह परमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

आडिट अधिकारी समर सिंह परमार की एक जमानत क्राइम नंबर 156/2024 में हाईकोर्ट से रद्द हुई थी, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हुई अपील में जमानत मंजूर हो गई है।

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