इंदौर में अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्ती जारी है। पहले ही अपर कलेक्टर कोर्ट में केस चलाकर दो दर्जन से ज्यादा अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर कराई जा चुकी है। अब जिला प्रशासन ने 11 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ और एफआईआर के आदेश दे दिए।
50 करोड़ से ज्यादा का माल बेच डाला
कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर अपर कलेक्टर आईएएस गौरव बैनल ने पूरे जिले में अवैध कॉलोनियां काटकर जमीन बिक्री करने वालों की जांच कराई थी, इसके बाद 100 से ज्यादा केस अपर कलेक्टर कोर्ट में केस पंजीबद्ध किए गए। इसके बाद इन केस की बकायदा सुनवाई चली। इसमें एक-एक कर आरोपी पाए जाने वालों पर एफआईआर के आदेश दिए गए। ताजा मामले में अपर कलेक्टर बैनल की कोर्ट ने 11 आरोपियों पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। इन्होंने अवैध कॉलोनी काटते हुए 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर 504 प्लॉट बेच दिए, जिनकी कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की है।
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इनके खिलाफ हुए आदेश
भिचौली हप्सी तहसील में- सनावदिया गांव में अतुल अग्रवाल ने 27 प्लॉट बेचे, जामान्या खुर्द गांव में अनिल पिता श्याम ने 33 प्लॉट बेचे, मोरोद नेहरू गांव में आशीष वर्मा ने 26 प्लॉट बेचे। बिहाडिया गांव में वासुदेव पिता भागीरथ ने 17 प्लॉट अवैध कॉलोनी में बेच डाले। उमरिया खुर्द गांव में रामनारायण पिता शिवपाल ने 16 प्लॉट बेचे। वहीं सनावदिया में शुभम सोनकर ने 35 प्लॉट बेचे।
देपालपुर तहसील में- कालीबिल्लौद गांव में सचिन पिता भंवरसिंह ने 11 प्लॉट बेचे। इसी गांव में कप्तान सिंह पिता गोपी सिंह और यशदपी पिता राजेंद्र राजपूत ने 65 प्लॉट, कैलाश पिता बाबूलाल जाट ने 22 प्लॉट और अर्जुन सिंह पिता शंकर बारोड ने तो 214 प्लॉट बेच मारे। सांवेर तहसील में- यहां के सांवेर गांव में फातिमा पिता नवाब कां, अमजद पिता नवाब खां ने 39 प्लॉट अवैध कॉलोनियों में बेच डाले।
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ईडी भी ले रहा है जानकारी
उल्लेखनीय है कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) भी इस मामले में सक्रिय हो गया है और उसके द्वारा जिला प्रशासन से अवैध कॉलोनी काटने और जमीन बिक्री करने वालों की पूरी लिस्ट ली है। साथ ही ईडी द्वारा दर्ज एफआईआर की भी जानकारी पुलिस से ली जा रही है। ईडी इसे मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस मान रहा है, जिसमें अवैध काम के जरिए कमाई की जा रही है।
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