MBA में एडमिशन के पहले देख लें कॉलेज की मान्यता, इन 19 कॉलेज ने गलत दिए एडमिशन, याचिका खारिज

साल 2025-26 के शैक्षणिक सत्र के लिए एमबीए कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए यह खबर अहम है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) ने 19 कॉलेजों को एमबीए कोर्स के लिए मान्यता नहीं दी है।

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Sanjay Gupta
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एमबीए कोर्स के लिए साल 2025-26 शैक्षणिक सत्र में एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं तो पहले उसकी मान्यता का पता कर लें। कारण है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) ने साल 2025-26 के शैक्षणिक सत्र के लिए कॉलेज को एमबीए कोर्स के संबंध में मान्यता नहीं दी है। इसके खिलाफ 19 कॉलेज इंदौर हाईकोर्ट भी गए थे लेकिन वहां भी सभी की याचिका खारिज कर दी गई है।

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यह कॉलेज गए थे हाईकोर्ट

हाईकोर्ट में इन कॉलेज ने याचिका दायर कर साल 2025-26 में आरजीपीवी द्वारा मान्यता नहीं देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। इसमें यह कॉलेज शामिल हैं। ये कॉलेज एमबीए को लेकर एमबीए इन फायनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे कोर्स चला रहे हैं।

  • न्यू ईरा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट
  • सरदार पटेल महाविद्यालय
  • एलएसए कॉलेज, धार
  • धार कॉलेज
  • इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज
  • एस्पायर इंस्टीट्यूट
  • श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय
  • एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज
  • श्री रवींद्र नाथ टैगोर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज
  • सांई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
  • श्री ज्ञान शिक्षा महाविद्यालय
  • एलएनसीटी भोपाल कैंपस
  • लिटिल एंजल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज
  • सरदार पटेल महाविद्यालय
  • ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट
  • शिवाजीराव कदम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल मैनेजमेंट
  • गुरुकुल बिजनेस स्कूल
  • विक्टोरिया कॉलेज
  • मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंस

यह है विवाद

प्रोफेशनल कोर्स के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटीई नई दिल्ली द्वारा मान्यता दी जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि संबंधित शैक्षणिक संस्थान किसी यूनिवर्सिटी से भी संबद्ध हो। यह सभी संस्थान एआईसीटीई से मान्यता लेने के साथ ही आरजीपीवी से संबद्ध थे। लेकिन आरजीपीवी ने इन सभी कॉलेजों को 4 मार्च 2025 को सूचना जारी कर कहा कि हम किसी भी संस्थान को एमबीए कोर्स के लिए साल 2025-26 के लिए मान्यता नहीं देंगे। इसके बाद भी कई कॉलेजों ने नए सत्र के लिए एडमिशन दे दिए। इसके बाद इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मान्यता दिए जाने की मांग की।

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हाईकोर्ट ने यह दिए आदेश

इस मामले में हाईकोर्ट ने साफ कहा कि कोर्ट किसी भी प्राधिकरण के फैसले की जांच नहीं कर सकता है। केवल फैसले लेने की प्रक्रिया की ही जांच कर सकता है। आरजीपीवी के इस फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता कॉलेज और अन्य को जून 2024 में ही समय रहते सूचित कर दिया गया था कि एमबीए कोर्स के लिए आगे कोई संबद्धता नहीं दी जाएगी। कॉलेज चाहे तो अन्य यूनिवर्सिटी से मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरजीपीवी उन्हें मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है।

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