BHOPAL. मध्य प्रदेश में नए मतदाताओं के लिए जरूरी खबर है। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं, या फिर आपने अपना आवास क्षेत्र बदल चुके हैं... आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। साथ ही वोटर लिस्ट से किसी कारण से नाम हटना, पिछली लिस्ट में नाम नहीं जुड़वा पाए हैं तो आपके पास वोटर लिस्ट नाम जुड़वाले का मौका आ गया है। कल मंगलवार 29 अक्टूबर से वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो आप अपना भी नाम जुड़वा सकते हैं।
वोटर लिस्ट के अपडेशन के लिए कार्यक्रम जारी
दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट के अपडेशन को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें वोटर लिस्ट के अपडेशन से जुड़ी गतिविधियों के साथ मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। इसके बाद दावे-आपत्तियां 29 अक्टूबर से 28 नवंबर 2024 तक लिए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश
चुनाव आयोग ने इसको लेकर 9 एवं 10 नवंबर और 16 एवं 17 नवंबर को स्पेशल कैंप आयोजित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दावे-आपत्तियों का निराकरण 24 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा।
हटाए गए मृत वोटर्स के नाम
निर्वाचन आयोग से बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को सौंपी जिम्मेदारी के अनुसार बांटे गए मतदान केंद्र की लिस्ट में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए, जिसकी मौत 31 जुलाई 2024 के पहले हुई हो। एक से ज्यादा एंट्री, स्थायी तौर पर शिफ्ट हुए वोटर्स और मृत वोटर के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं।
जानकारी के अनुसार सूची से जुड़ी गलतियां, एड्रेस का मानकीकरण, फोटो की क्वालिटी जांचने के साथ EPIC की सभी विसंगति दूर कर दी गई है। जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उनकी जानकारी एक अक्टूबर 2024 के आधार पर एकत्र कराई गई है। ऐसे मतदाताओं की जानकारी भी जुटाई गई है जो एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2025 को 18 साल के हो जाएंगे। साथ ही वोट डालने के लिए पात्र होंगे।
ऐसे करें आवेदन
1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा सबसे पहले मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग की वेब वाइड पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन हेल्पलाइन ऐप और https://voters.eci- gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफलाइन आवेदन के लिए बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद नए मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए घर तक पहुंच जाएगा। नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन-ऑफलाइन निशुल्क सुविधा। किसी भी प्रकार की परेशानी होने या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो निर्वाचन हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।
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