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BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना की सहायता राशि के वितरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब संबल योजना के हितग्राहियों को केवल तभी सहायता राशि मिलेगी जब उनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होगा। यह बदलाव योजना में हो रही गड़बड़ियों को देखते हुए किया गया है।
सीएम ने सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की सहायता राशि
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता के 10 हजार 236 मामलों में श्रमिक परिवारों को 225 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। यह सहायता पहली बार उन श्रमिक परिवारों को दी जा रही है जिनका आधार कार्ड अब योजना से लिंक किया गया है।
सरकार के पास बजट की कमी नहीं
पंचायत एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि अब आधार लिंक होने पर ही संबल योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार के पास बजट की कमी नहीं है। 2 महीने से हितग्राहियों के आवेदनों पर आधार लिंक करने का काम जारी था। पहली बार आधार से लिंक होने के बाद सहायता राशि श्रमिक परिवारों के खातों में पहुंचाई जा रही है।
संबल योजना क्या हैं?
संबल योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के पिछड़े इलाकों में कार्यरत लाखों मजदूरों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, मजदूरों को जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है।
संबल योजना में मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं
मृत्यु सहायता: योजना के तहत अगर श्रमिक की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
दिव्यांगता सहायता: किसी श्रमिक के दिव्यांग होने पर उसे भी सहायता दी जाती है।
शिक्षा प्रोत्साहन: बच्चों की शिक्षा के लिए भी सहायता दी जाती है, ताकि वे अच्छे से पढ़ाई कर सकें।
आयुष्मान भारत योजना: यह योजना स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करती है, जिसमें श्रमिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है।
प्रसूति सहायता: गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं और प्रसूति के दौरान सहायता दी जाती है।
राशन और अन्य लाभ: योजना के तहत श्रमिकों को राशन, पर्ची और कई अन्य जरूरी सुविधाएं भी दी जाती हैं।
सामान्य मौत पर दिए जाते हैं 2 लाख रुपए
बता दें कि मध्य प्रदेश में 2018 में शिवराज सरकार ने असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संबल योजना शुरू थी। इसमें रजिस्टर्ड श्रमिकों को अंत्येष्टि सहायता के लिए 5 हजार रुपए, सामान्य मौत पर 2 लाख रुपए, हादसे में मौत पर 4 लाख रुपए, आंशिक दिव्यांगता में 1 लाख रुपए और स्थाई दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
अब तक कई परिवारों को मिली आर्थिक सहायता
श्रमिकों का पंजीकरण: संबल योजना में अब तक 1 करोड़ 75 लाख 22 हजार श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार की सहायता मिल रही है।
श्रमिक परिवारों को अंत्येष्टि सहायता: योजना के तहत अब तक 2 लाख 57 हजार 470 श्रमिक परिवारों को अंत्येष्टि सहायता दी गई है, जो उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन है।
अनुग्रह सहायता: इसके अलावा, 2 लाख 89 हजार 791 परिवारों को अनुग्रह सहायता भी प्रदान की जा चुकी है, जो मृतक श्रमिकों के परिवारों की मदद करने के लिए दी जाती है।
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